उग्रवादी संगठन UNLF प्रमुख को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जानें क्या है मामला

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दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (20 फरवरी, 2025) को मणिपुर के उग्रवादी संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के सेना प्रमुख थोकचोम श्यामजय सिंह की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया है. नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने United National Liberation Front (UNLF) चीफ को The Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) के तहत पिछले साल 13 मार्च को गिरफ्तार किया था. 
यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट मणिपुर का एक उग्रवादी संगठन है. इस उग्रवादी संगठन ने राज्य में जातीय अशांति का फायदा उठाकर कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया था. NIA  ने UNLF चीफ को सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की अंतरराष्ट्रीय साजिश के लिए UAPA के तहत अरेस्ट किया था.
दिल्ली हाई कोर्ट में दी गई थी चुनौतीUNLF चीफ थोकचोम श्यामजय सिंह की ओर से NIA की गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, ‘इस मामले के आरोपियों के खिलाफ NIA रिमांड और गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप से देने में विफल रही है.’ 
दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील ने दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक थी, क्योंकि उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार प्रदान नहीं किए गए थे.
जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने रद्द की गिरफ्तारीन्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने गिरफ्तारी को रद्द करते हुए कहा, ‘मैं उनकी याचिका स्वीकार कर रहा हूं, प्रबीर पुरकायस्थ और पंकज बंसल के फैसलों के आधार पर गिरफ्तारी को रद्द किया जाता है.’ 

NIA के मुताबिक, सिंह और उनके सहयोगी विदेशी आतंकी संगठनों के नेतृत्व द्वारा रची गई एक अंतरराष्ट्रीय साजिश में शामिल थे, जिसका उद्देश्य जातीय अशांति का फायदा उठाना और मणिपुर में आतंकी हमलों को अंजाम देना और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना था. थोकचोम श्यामजय सिंह और उनके सहयोगियों पर जबरन वसूली करके यूएनएलएफ के लिए धन जुटाने के साथ-साथ मणिपुर में हिंसा भड़काने के लिए कैडर की भर्ती करने और हथियार खरीदने का मामला दर्ज किया गया था.
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