Waqf Amendment Act: वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है. केंद्र ने बताया है कि नया वक्फ कानून आज यानी बुधवार 8 अप्रैल 2025 से लागू होगा. वक्फ संशोधन विधेयक के संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार (5 अप्रैल) को मंजूरी दे दी थी.
कई राज्यों में हो रहे विरोध प्रदर्शन
नये वक्फ कानून के खिलाफ जहां देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं कांग्रेस, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी (AAP) ने अलग-अलग याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. केंद्र सरकार के अनुसार यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं और इसका उद्देश्य पक्षपात, वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है. लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे. वहीं, राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े थे.
अब तक सुप्रीम कोर्ट में 15 याचिकाएं दायर हुई
सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ अभी तक कुल 15 याचिकाएं दायर की जा चुकी है. वहीं केंद्र सरकार ने एकतरफा आदेश की आशंका से बचने के लिए कैविएट दाखिल किया. मणिपुर, पश्चिम बंगाल, पटना सहित देश के कई राज्यों में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है.
जमात-ए-इस्लामी हिंद ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी के कहा, “वक्फ कानून देश के मुसलमानों के खिलाफ है. मुझे लगता है कि इस कानून से वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने में कोई मदद नहीं मिलती है.”
जमात-ए-इस्लामी हिंद का केंद्र पर निशाना
उन्होंने कहा, “सरकार का तो कहना है कि इस कानून से सुधार होगा, मगर हमारा मानना है कि इसमें बदलाव से और भी दिक्कत आएगी. एडमिनिस्ट्रेशन को और खराब करने वाले, करप्शन को बढ़ाने वाले और मुसलमानों के हकों को छीनने वाले प्रावधान इस कानून में शामिल किए गए हैं.”
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