ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले का आरोपी क्रिश्चियन मिशेल पहुंचा SC, जमानत की मांग पर CBI को नोटिस जारी

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Augusta Westland Scam: 3600 करोड़ के ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया है. जस्टिस विक्रम नाथ और प्रसन्ना वराले की बेंच ने CBI को जवाब के लिए 4 सप्ताह का समय देते हुए जनवरी में सुनवाई की बात कही है.
2006 और 2007 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय हुए वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद में हज़ारों करोड़ रुपए के घोटाले की बात 2013 में सामने आई थी. तब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाहकार स्वर्गीय अहमद पटेल समेत कई वरिष्ठ लोगों को रिश्वत दिए जाने का आरोप लगा था. घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को दिसंबर, 2018 में दुबई (UAE) से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था.
मिशेल ने क्या कहा है?
मिशेल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि उसने 5 साल से अधिक का समय जेल में बिता लिया है. उसके प्रत्यर्पण के समय जो धाराएं UAE सरकार को बताई गई थीं, उनमें अधिकतम 5 साल तक की ही सज़ा है. मिशेल के वकील ने कोर्ट से कहा कि घोटाले के कई आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है. लेकिन निचली अदालत और हाई कोर्ट ने उसे राहत नहीं दी.
CBI का स्टैंड
इससे पहले भी क्रिश्चियन मिशेल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी. तब कोर्ट ने उसे निचली अदालत जाने को कहा था. पिछली बार जांच एजेंसी के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा था कि UAE के साथ हुई प्रत्यर्पण संधि में इसका प्रावधान है कि आरोपी पर बाद में भी धाराएं लगाई जा सकती हैं. चार्जशीट में उसके खिलाफ IPC की धारा 467 समेत कई धाराएं जोड़ी गई हैं. इनमें उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है. इसलिए, उसे रिहा नहीं करना चाहिए. राजू ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि मिशेल को काफी प्रयासों के बाद भारत लाया जा सका था.
नई याचिका में क्या कहा गया है?
वकील एल्जो जोसफ के ज़रिए दाखिल याचिका में क्रिश्चियन मिशेल ने मुकदमा लंबित रहने तक नियमित ज़मानत की मांग की है. उसका कहना है कि मुकदमे के दौरान मामले से जुड़े हज़ारों पन्ने के दस्तावेज देखे जाने हैं. सैकड़ों लोगों की गवाही होनी है. इन सब में काफी समय लगेगा. अगर उसके जैसी स्थिति किसी भारतीय नागरिक की होती, तो उसे रिहा कर दिया जाता. उसे भी अब जेल में नहीं रखा जाना चाहिए.
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