Atul Subhash Suicide Case Update: 9 दिसंबर को सुसाइड करने वाले बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की मां और पिता ने अपने चार साल के पोते की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. फिलहाल उनकी बहू निकिता सिंघानिया और उसकी मां जेल में हैं और अतुल सुभाष का बेटा अभी भी लापता है. पुलिस अब तक उसे खोज नहीं पाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक की सरकार को नोटिस जारी करके बच्चे की स्थिति की जानकारी 7 जनवरी तक देने के लिए कहा है. कोर्ट ने राज्यों को बच्चे का ठिकाना पता लगाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने तीन राज्यों की सरकारों को ये निर्देश क्यों दिया, इसके पीछे की वजह से है कि अतुल से अलग होकर निकिता सिंघानिया हरियाणा के गुरुग्राम में रहती थी, जबकि उसकी मां और भाई उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रहते थे. वहीं, अतुल सुभाष कर्नाटक के बेंगलुरु में काम करता था और वहीं पर सुसाइड किया था.
ऐसे में अब तीनों राज्य इस मामले में पक्षकार बन गए हैं. अतुल की मां ने मुकदमा दायर करके दावा किया है कि उसकी बहू निकिता बच्चे का पता छिपा रही है. इस मामले की सुनवाई जनवरी 2025 में होगी.
कहां है अतुल सुभाष का बेटा?
इससे पहले निकिता ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि उसने व्योम को फरीदाबाद में अपने रिश्तेदार के यहां छोड़ा है. उसने ये भी कहा था कि बच्चे की कस्टडी अपने ताऊ सुशील सिंघानिया को सौंपी है. तो वहीं सुशील का कहना है कि व्योम के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है और न वो उनके पास है. इसके बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं. अतुल के पिता और व्योम के दादा ने दावा किया कि वैनी थाने में पोते की बरामदगी के लिए आवेदन किया था लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया.
30 दिसंबर को खत्म हो रही निकिता और उसके परिवार की न्यायिक हिरासत
निकिता सिंघानिया, उसकी मां और भाई को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया जहां से इन लोगों को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. 30 दिसंबर को इन तीनों की न्यायिक हिरासत खत्म होने वाली है. ऐसे में अब देखना होगा कि इस केस में आगे क्या होता है? फिलहाल तो अतुल और निकिता के बेटे व्योम का पता लगाना पुलिस के लिए सबसे बड़ा काम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया है.
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