Andhra Pradesh Waqf Board: देशभर में वक्फ बिल को लेकर छिड़ी बहस के बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने शनिवार (30 नवंबर) को एक आदेश जारी कर राज्य वक्फ बोर्ड के पिछले गठन को रद्द कर दिया है, क्योंकि कोर्ट के स्टे के बाद बोर्ड लंबे समय से काम नहीं कर रहा था. जीओ 75 के तहत जारी इस आदेश में राज्य वक्फ बोर्ड के गठन के पिछले सभी निर्देश रद्द कर दिए गए हैं. बोर्ड के एक सदस्य के चुनाव को लेकर मुकदमे के बाद यह कदम उठाया गया है.
दरअसल, 30 नवंबर को जारी सरकारी आदेश में कहा गया है कि बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव पर रोक के बाद बोर्ड के लंबे समय तक काम न करने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है. आदेश में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने इस मुद्दे को सरकार के ध्यान में लाया और मुकदमे को सुलझाने और प्रशासनिक शून्यता को रोकने के लिए निर्णय लिया गया.
सरकार क्यों लिया ये फैसला?
वक्फ बोर्ड का एक सदस्य के चुनाव को लेकर विवाद अदालत तक पहुंचा था. कोर्ट की ओर से स्टे आदेश जारी किए जाने के कारण बोर्ड की गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई थीं. सरकार का यह फैसला वक्फ बोर्ड की निष्क्रियता और प्रशासनिक शून्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि वक्फ संपत्तियों और उनके प्रशासन के मामलों में सुधार किया जा सके.
सरकार का अगला कदम
राज्य वक्फ बोर्ड मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और धर्मार्थ संपत्तियों की देखरेख करता है. बोर्ड की निष्क्रियता से इन संपत्तियों के प्रबंधन में कई समस्याएं आ रही थीं. सरकार अब एक नई प्रक्रिया के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का फिर से गठन करेगी, जिसमें कानूनी और प्रशासनिक मापदंडों का ध्यान रखा जाएगा. वहीं, नए बोर्ड के बनने तक, राज्य सरकार वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए अस्थायी व्यवस्थाएं कर सकती है.
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