दुबई में भारत से सस्ता मिलता है सोना, कितना ला सकते हैं कस्टम्स ड्यूटी फ्री गोल्ड, जानिए नियम

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Last Updated:March 10, 2025, 19:36 ISTGold Prices In Dubai vs India: अगर आप दुबई से सोना लेना पसंद करते हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप कितना सोना लेंगे जिस पर आपको कस्टम ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा.दुबई से भारत कितना सोना ला सकते हैं कि पकड़े न जाएंहाइलाइट्सइंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स कम होने से दुबई में सोना भारत से सस्ता मिलता है.पुरुष यात्री 50000 रुपये तक का सोना ड्यूटी फ्री ला सकते हैं.महिला यात्री 100000 रुपये तक का सोना ड्यूटी फ्री ला सकती हैं.Gold Prices In Dubai vs India: कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव की गिरफ्तारी के बाद दुबई से सोना लाने का मामला फिर सुर्खियों में है. दरअसल, राव एमिरेट्स की फ्लाइट से दुबई से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचीं थीं. राव पर आरोप है कि उन्होंने दुबई से बेंगलुरु आते वक्त 14.8 किलोग्राम सोना कपड़ों में छिपाकर लाने की कोशिश की. डीआरआई ने 12.56 करोड़ रुपये का सोना जब्त कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

दुबई सोना खरीदने के लिए भारतीयों के बीच काफी लोकप्रिय है क्योंकि वहां सोना भारत के मुकाबले सस्ता मिलता है. दुबई में इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स कम होने से सोने की कीमतें भारत से काफ़ी कम होती हैं. उदाहरण के लिए, दुबई में सोने पर कोई जीएसटी नहीं है, जबकि भारत में 3 फीसदी जीएसटी लगता है. इसके अलावा दुबई में सोने के गहनों की मेकिंग कॉस्ट भी कम होती है, जिससे 24 कैरेट सोना भारत के मुकाबले 5 फीसदी से 7 फीसदी तक सस्ता हो जाता है.

दुबई से भारत में कितना ला सकते हैं कस्टम्स ड्यूटी फ्री गोल्ड?बता दें कि विदेश से सोना लाने की एक लिमिट होती है. अगर आप ये लिमिट पार करते हैं तो आपको भारी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ सकती है. अगर कोई भारतीय यात्री दुबई में 6 महीने से अधिक समय तक रहने के बाद भारत लौटता है तो वह कस्टम ड्यूटी का भुगतान करने के बाद अपने बैगेज में 1 किलो तक सोना ला सकता है. ड्यूटी फ्री गोल्ड लाने की लिमिट की बात करें तो पुरुष यात्री अधिकतम 50 हजार रुपये और महिला यात्री अधिकतम 1 लाख रुपये का सोना बिना ड्यूटी चुकाए ला सकते हैं.

कानून तोड़ने पर क्या होगा?अगर कोई यात्री तय लिमिट से ज्यादा सोना या कैश छुपाकर लाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत 1 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. दोनों ही मामलों में आपका सोना और कैश जब्त कर ली जाएगी.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :March 10, 2025, 19:29 ISThomebusinessदुबई में भारत से सस्ता है सोना, कितना ला सकते हैं कस्टम्स ड्यूटी फ्री गोल्ड

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