शेयर बाजार: शेयर बाजार से प्रभावित हो रहे हैं नोट, जानें अब शेयर और लॉन्ग टर्म पर कितना विलंबित टैक्स

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स्टॉक मार्केट टैक्स छूट: अगर आप शेयर बाजार से कमाई करते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट से होने वाली कमाई पर टैक्स लगता है। प्रिंसिपल शेयर की बिक्री से वाली आय या हानि कैपिटल गेन्स के अंडर कवर की जाती है।

द्वारा कुशाग्र वलुस्कर

प्रकाशित तिथि: रविवार, 28 जुलाई 2024 09:10:05 अपराह्न (IST)

अद्यतन दिनांक: रविवार, 28 जुलाई 2024 09:17:03 अपराह्न (IST)

स्टॉक मार्केट से आय पर टैक्स लगता है। (फ़ॉलो फोटो)

पर प्रकाश डाला गया

  1. शॉर्ट टर्म पर 20 प्रतिशत तक टैक्स चुकाना होगा।
  2. इंट्रा-डे ट्रेडिंग पर 30 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा।
  3. शेयर प्रतिष्ठान और प्रतिष्ठान हैं तो उस खाते से टैक्स लगायें।

डिजिटल आइटम, आइटम। शेयर बाज़ार कर छूट: शेयर से जाने वाली कमाई पर अब नजर आती है क्रिस्चियन की। अगर आप हर दिन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास 30 मिनट तक की मशीन लग सकती है। इसलिए आप शेयर बाजार में सस्ते में रह रहे हैं तो सावधान हो जाएं।

रिटर्न भरते समय इस बात का ध्यान रखें और ट्रेडिंग से जाने वाली कमाई का जिक्र करें। हाल ही में जारी किए गए बजट में यह तय किया गया है कि लॉन्ग टर्म शेयर पर साढ़े 12 प्रतिशत और शॉर्ट टर्म पर 20 प्रतिशत तक का टैक्स चुकाया जाएगा।

अगर हर दिन खरीद करते हैं तो आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा, लेकिन कृषि विभाग यह कर आपसे तभी मांगेगा जब आप भर्ती करके युवाओं से अधिक कमाते हैं।

तीन विचारधाराओं में रिवायत शेयर बाजार से कमाई पर भारी पड़ी

सीए आशीष पारिख का कहना है कि क्रिस डिपार्टमेंट ने शेयर बाजार से जाने वाली कमाई को तीन विचारधाराओं में रखा है। जिसे अलग-अलग नामांकन में पासपोर्ट बनाने वाली आय पर कर निर्धारण किया गया है। इंट्रा डे-इंट्रा डे का मतलब हर दिन शेयर खरीद और बिक्री से होने वाली आय को व्यापार माना जाता है। इस पर 30 मिनट तक का कर आपको चुकाना होगा।

शार्ट टर्म का मतलब आपके द्वारा छोड़ा गया शेयर अगर एक साल के अंदर आप शेयर कर रहे हैं तो इसे शार्ट टार्म के अक्लॉक में माना जाएगा। जिस विभाग द्वारा 20 पासपोर्ट तक का कर निर्धारित किया गया है जो आपको शेयर करने वाली आय से लेगा।

लैंग टर्म में आपके द्वारा खरीदा गया शेयर यदि आप एक साल के लिए निवेश करते हैं तो लैंग टर्म निवेश पर विचार करें जिस विभाग ने साढ़े 12 साल तक का टैक्स लगाया है।

टैक्स की नई दर

इस बार के संस्करण में प्रति वर्ष 3 लाख रुपये तक के लोगों की शून्य दर बताई गई है। ऐसे लोगो की आय 3 लाख रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक है, इन्हें 5 फीसदी टैक्स के हिस्से में रखा गया है। अगर आपकी आय 7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक है, तो 10 फीसदी टैक्स देना होगा। यदि प्रारंभिक आय 10 लाख रुपये से लेकर 12 लाख रुपये तक है, तो 15 प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा।

इस तरह से स्वीकार किया गया

व्हाट्सएप के पास्ट वाइस प्रेसिडेंट टैक्स बार आदित्य गंगवाल का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की राय 10 लाख रुपये है। इसमें उनकी शेयर खरीद और बिक्री तीन लाख रुपये हो गई है। तब उस व्यक्ति को 7 लाख रुपये पर टैक्स चुकाना होगा। मतलब 3 लाख रुपये तक शून्य कर औसत, 3 से 7 लाख रुपये तक 5 प्रतिशत देना होगा।

इसके बाद जो शेयर देना बेचकर कमाया उस पर जिस तरह से आपने खरीदारी और बिक्री की है उसके खाते से टैक्स लगेगा। यदि आपने प्रति दिन खरीद और बिक्री कर ली है तो 30 मिनट तक दें। अगर आपने आज शेयर किया है और एक साल के भीतर अंतिम तो 20 साल बाद और एक साल बाद अंतिम तो पांच 12 साल के भीतर आखिरी बार अलविदा कहा है।

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