जेन स्‍ट्रीट ने लौटाए 4843 करोड़ रुपये, किसके खाते में जाएगा पैसा

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Last Updated:July 14, 2025, 10:59 ISTJane Street vs SEBI : बाजार नियामक सेबी के आदेश के बाद ट्रेडिंग से प्रतिबंधित की गई अमेरिकी कंपनी जेन स्‍ट्रीट ने सारे पैसे लौटा दिए हैं. सेबी ने कहा था कि कंपनी को गलत तरीके से कमाए गए पैसों को एस्‍क्रो अकाउंट…और पढ़ेंजेन स्‍ट्रीट ने बाजार से गलत तरीके से 4,843 करोड़ रुपये कमाए थे. हाइलाइट्सजेन स्ट्रीट ने 4843 करोड़ रुपये लौटाए.सेबी के निर्देश पर पैसे एस्‍क्रो अकाउंट में जमा.कंपनी को फिर से ट्रेडिंग की अनुमति मिल सकती है.नई दिल्‍ली. अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी जेन स्‍ट्रीट ग्रुप एक बार फिर शेयर बाजार में उतरने को तैयार है. कंपनी ने बाजार नियामक सेबी के निर्देश पर 4,843 करोड़ रुपये वापस लौटा दिए हैं. सेबी ने मामला उजागर होने के बाद 3 जुलाई को निर्देश दिया था कि जेन स्‍ट्रीट ने जो भी पैसे गलत तरीके से कमाए हैं, उन पैसों को वापस एस्‍क्रो अकाउंट में जमा करा दे. कंपनी ने अब इन पैसों को सेबी के नियंत्रण वाले एस्‍क्रो अकाउंट में जमा करा दिए हैं. माना जा रहा है कि कंपनी के इस कदम के बाद उसे शेयर बाजार में फिर से ट्रेडिंग करने की अनुमति मिल जाएगी.

जेन स्‍ट्रीट की यह घपलेबाजी उजागर होने के बाद दुनियाभर में उसकी आलोचना हुई थी. अब ताजा मामले के उजागर होने के बाद इस हाईप्रोफाइल केस ने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट का ध्‍यान अपनी ओर खींचा है. मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जेन स्‍ट्रीट ने शुक्रवार को ही सेबी के कंट्रोल वाले एस्‍क्रो अकाउंट में 4,843.5 करोड़ रुपये जमा करा दिए थे.

फिर से ट्रेडिंग कर सकेगी कंपनी
सूत्रों कहना है कि जेन स्‍ट्रीट ग्रुप ने सेबी के निर्देश के अनुसार ही सारे पैसे जमा करा दिए हैं. साथ ही सेबी के सभी निर्देशों का पालन भी किया गया है. माना जा रहा है कि इसके बाद जेन स्‍ट्रीट शेयर बाजार में अपनी ट्रेडिंग वापस शुरू कर सकती है. सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि जेन स्‍ट्रीट को उन सभी पैसों को लौटाने होंगे, जो उसने गलत तरीके से ट्रेडिंग करके कमाए हैं. इन पैसों को भारत के किसी भी शिड्यूल्‍ड कॉमर्शियल बैंक में जमा कराने होंगे. इसके साथ ही क्‍लॉज 62.2 के तहत जेन स्‍ट्रीट को शेयर बाजार में ट्रेड्रिंग करने से रोक दिया गया था. सेबी ने अपने आदेश में कहा था कि जेन स्‍ट्रीट प्रत्‍यक्ष या अप्रत्‍यक्ष किसी भी तरीके से बाजार में कोई भी गतिविधि नहीं कर सकेगी.

सेबी ने घेर लिया था जेन स्‍ट्रीट कोसेबी ने अपने आदेश में बैंक, कस्‍टोडियन, जमाकर्ता, रजिस्‍ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को भी निर्देश दिया था. इसमें कहा था कि पैसे जमा होने तक जेन स्‍ट्रीट अपने किसी भी एसेट को इधर-उधर न कर सके, इसका ध्‍यान रखना होगा. सेबी ने कहा है कि जेन स्‍ट्रीट को दोबारा गलत तरीके की ट्रेडिंग या ऐसे किसी भी क्रियाकलाप में संलग्‍न नहीं होना चाहिए. अब जबकि जेन स्‍ट्रीट ने सेबी के नियामक की सभी शर्तें पूरी कर ली हैं, लेकिन अभी यह स्‍पष्‍ट नहीं है कि कंपनी को तुरंत ट्रेडिंग में वापस आने का मौका मिलेगा. साथ ही एक्‍सचेंज को निर्देश दिया है कि भविष्‍य में कंपनी के सभी लेनदेन पर कड़ी नजर रखी जाएगी.

सेबी ने सुनवाई का भी मौका दियासेबी ने अपने निर्देश पर यह भी कहा है कि यदि इकाइयां अंतरिम आदेश के निष्कर्षों का विरोध करने के लिए न्यायसंगत कारण प्रस्तुत करती हैं, तो सुनवाई के बाद का निर्णय प्रतिबंधों को रद्द कर सकता है. इसके अलावा, यदि विस्तृत जांच में पाया जाता है कि कोई हेरफेर नहीं हुआ, तो जब्त किए गए लाभ जारी कर दिए जाएंगे और कंपनी बिना किसी प्रतिबंध के भारत में ट्रेडिंग जारी रख सकती है. फिलहाल जेन ने सेबी के आरोपों का विरोध किया है. उसने कहा है कि सेबी को एक मानक हेजिंग प्रैक्टिस के बारे में गलतफहमी है.Pramod Kumar Tiwariप्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि…और पढ़ेंप्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि… और पढ़ेंLocation :New Delhi,Delhihomebusinessजेन स्‍ट्रीट ने लौटाए 4843 करोड़ रुपये, किसके खाते में जाएगा पैसा

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