नई दिल्ली. स्टॉक मार्केट में निवेश के कई तरीके हैं. इसमें से एक बहुचर्चित तरीका म्यूचुअल फंड में निवेश का है. सही म्यूचुअल फंड में निवेश कर आप मालामाल बन सकते हैं. लॉन्ग टर्म निवेश के लिए म्यूचुअल फंड के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) को बेहतर माना जाता है. एसआईपी एक निवेश योजना है जिसमें आप नियमित अंतराल पर एक निश्चित रकम निवेश करते हैं.सिस्टमेटिक इंवेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए निवेश करते हैं तो उसमें अनुशासन रखना आपके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है. आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर आप एसआईपी किस्त का पेमेंट करने से चूक जाते हैं तो आपको कितनी पेनल्टी देनी होगी और आपके फंड पर क्या असर होगा?आमतौर पर एसआईपी में आपको ऑटो डेबिट के ऑप्शन मिलते हैं. ऐसे में आपके एसआईपी से लिंक्ड बैंक अकाउंट में कभी पैसे ना रहें तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप SIP की किस्त चुकाना भूल जाते हैं, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है.ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक लगाते हैं पेनल्टीएसआईपी के ऑटो डेबिट की सुविधा रहने के बाद भी कई बार बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने की वजह से ऑटो डेबिट काम नहीं करता है. आमतौर पर म्यूचुअल फंड कंपनियां एसआईपी किस्त मिस होने पर कोई चार्ज नहीं लगाते. बैंक ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन फेल होने पर 100 से 750 रुपये तक की पेनल्टी लगा सकते हैं. अलग-अलग बैंक अलग-अलग पेनल्टी लगाते हैं. इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ECS) या नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) के जरिए ऑटो-डेबिट मैंडेट के लिए आपके बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं बनाए रखने पर यह चार्ज लगाया जाता है. इसके अलावा सेबी नियमों के मुताबिक, लगातार 3 महीने एसआईपी किस्त मिस होने पर म्युचूअल फंड कंपनियां आपके एसआईपी को कैंसिल कर सकती हैं.कुछ समय के लिए पॉज करवा सकते हैं SIPपेनल्टी या म्यूचुअल फंड कंपनी से प्लान को ‘पॉज’ करने के लिए कह सकते हैं. इससे आपकी पॉलिसी कुछ समय के लिए रोक दी जाएगी. पैसे आने पर आप इसे हटवाकर दोबारा निवेश शुरू कर सकते हैं.FIRST PUBLISHED : December 30, 2024, 19:37 IST
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