नई दिल्ली. सरकार ट्रेजरी बिल (T-Bill) के जरिए बाजार से 3.94 लाख करोड़ रुपये उठाएगी. शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टी-बिल की नीलामी के लिए कैलेंडर जारी किया. केंद्रीय बैंक ने कहा कि केंद्र सरकार 91-दिवसीय टी-बिल के जरिए 1.68 लाख करोड़ रुपये, 182-दिवसीय टी-बिल के जरिए 1.28 लाख करोड़ रुपये और 364-दिवसीय टी-बिल के जरिए 98,000 करोड़ रुपये उधार लेने वाली है. टी-बिल सरकार द्वारा अपनी अल्पकालिक उधारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी किए गए अल्पकालिक ऋण साधन हैं. ये बिल अत्यधिक लिक्विड होते हैं और इन्हें सुरक्षित निवेश माना जाता है, क्योंकि ये सरकार द्वारा समर्थित होते हैं.
लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल (T-Bills) में, पहले केवल बैंक या बड़े वित्तीय संस्थान ही पैसा लगा सकते थे. लेकिन, अब रिटेल निवेशक भी इनमें निवेश कर सकते हैं. इस पर निश्चित ब्याज मिलता है और तय समय पर मूलधन भी सरकार वापस कर देती है. सरकार 1 साल के भीतर जो कर्ज वापस करती है उसे ट्रेजरी बिल या टी-बिल कहा जाता है.
तीन तरह के होते हैं टी-बिलट्रेजरी बिल तीन तरह-91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के होते हैं. टी-बिल को उनकी वास्तविक कीमत से डिस्काउंट पर जारी किया जाता है. मैच्योरिटी पर निवेशक को उनकी वास्तविक कीमत मिलती है. अगर किसी 91 दिन के टी बिल की वास्तविक कीमत 100 है और यह डिस्काउंट पर निवेशक को 97 पर मिलता है तो 91 दिनों के बाद मैच्योरिटी पर उसे 100 रुपये वापस मिलेंगे. इस तरह उसे 3 रुपये का मुनाफा होगा. ट्रेजरी बिल में न्यूनतम 25,000 रुपये का निवेश करना होता है.
डीमैट अकाउंट होना जरूरी ट्रेजरी बिल में निवेश के लिए भी डीमैट अकाउंट होना जरूरी है. मेच्योरिटी पर सरकार निवेशक के डीमैट एकाउंट से टी-बिल निकाल लेती है. इसे एक्सटिंग्वश्मेंट ऑफ सिक्योरिटी कहा जाता है. टी-बिल की वास्तविक कीमत निवेशक के डीमैट एकाउंट से जुड़े बैंक खाते में डाल दी जाती है. टी-बिल से मिले रिटर्न को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है. इस पर निवेशक को अपने टैक्स स्लैब के अनुसार आयकर भरना होता है.
Tags: Business news, Investment tips, Reserve bank of indiaFIRST PUBLISHED : December 28, 2024, 11:02 IST
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