नई योजना बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की जा रही है.योजना का प्रबंधन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के हाथ में होगा.बच्चे के 18 साल के होने पर NPS ‘वात्सल्य’ को नॉन-NPS स्कीम में भी बदला जा सकता है.
नई दिल्ली. साल 2024 के बजट में केंद्र सरकार ने एनपीएस वात्सल्य (NPS Vatsalya) योजना की घोषणा की थी. इस योजना को आज लॉन्च किया जाएगा. दिल्ली में होने वाले एक कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ करेंगी. एनपीएस वात्सल्य की सदस्यता यानी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए वित्त मंत्री एक पोर्टल लान्च करेंगी. इस दौरान वह योजना से जुड़ी विवरणिका (ब्रोशर) भी जारी करेंगी, जिसमें एनपीएस वात्सल्य के बारे में पूरी डिटेल होगी.
एनपीएस वात्सल्य योजना पेंशन सिस्टम में एक अहम कदम माना जा रहा है. ये नई योजना बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की जा रही है. योजना का प्रबंधन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के हाथ में होगा. एनपीएस वात्सल्य स्कीम माता-पिता और अभिभावक को पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए फंड का इंतजाम करने की अनुमति देगा.
1000 रुपये से शुरू होगा निवेश
एनपीएस-वात्सल्य स्कीम के तहत बच्चे के नाम न्यूनतम 1000 रुपये से पेरेंट या अभिभावक अकाउंट खोल सकेंगे. उसके बाद 18 साल की उम्र तक पेरेंट या अभिभावक को हर साल बच्चे के एनपीएस-वात्सल्य खाते में न्यूनतम 1000 रुपये डालने होंगे. एसबीआई पेंशन फंड प्लेटफार्म के मुताबिक इस खाते में अधिकतम पैसा जमा करने की कोई लिमिट नहीं है. बच्चे के 18 साल के होने पर NPS ‘वात्सल्य’ को नॉन-NPS स्कीम में भी बदला जा सकता है.
कौन खुलवा सकता है खाता
सभी माता-पिता और गार्जियन, चाहे भारतीय नागरिक हों, NRI या OCI, अपने नाबालिग बच्चों के लिए NPS वात्सल्य अकाउंट खोल सकते हैं. NPS वात्सल्य को बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एन्श्योर करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है. इस स्कीम में माता-पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं. बच्चे के बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर NPS में बदल जाएगा. अकाउंट में जमा पैसे पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा.
पैसा निकालने की सुविधा भी
एनपीएस-वात्सल्य स्कीम में खुलवाए खाते से माता-पिता या अभिभावक बच्चे के 18 साल का होने से पहले भी पैसे निकाल सकेंगे. एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत खाता खुलवाने की तारीख से 3 साल बाद बच्चे के नाम पर खुले खाते में जमा कुल रकम यानी कॉन्ट्रिब्यूशन का 25% हिस्सा निकालने की अनुमति होगी. आंशिक निकासी की ये सुविधा बच्चे के 18 साल का होने तक 3 बार ही मिलेगी.
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FIRST PUBLISHED : September 18, 2024, 07:59 IST