‘ई साला कप नामदे’ का उड़ाया मजाक, भड़क उठी RCB, कोर्ट में उबर पर ठोका केस

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नई दिल्ली: बेंगलुरु के ट्रैफिक पर क्रिएटिव एड बनाकर अपना प्रचार करना उबर मोटो सर्विस वालों को महंगा पड़ सकता है. IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस ठोक दिया है. आरसीबी की फ्रैंचाइजी कंपनी रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का आरोप है कि उबर के विज्ञापन में उनके लोकप्रिय नारे को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है.

5 अप्रैल को ‘बैडीज इन बेंगलुरु’ नाम से रीलिज किए गए विज्ञापन में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाड़ी ट्रेविस हेड को दिखाया गया है, जो पहले RCB का हिस्सा थे. यूट्यूब पर इस विज्ञानपन को 1.3 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

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जज सौरभ बनर्जी के समक्ष पेश हुए RCB के वकील ने तर्क दिया कि फ्रैंचाइजी के पास “रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु” का पंजीकृत ट्रेडमार्क है और नारा “ई साला कप नामदे” – जिसका मतलब है “इस साल, कप हमारा है” – इसके कन्नड़ भाषी सपोर्टर्स में काफी लोकप्रिय है.

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वकील ने दावा किया कि ये विज्ञापन अपमानजनक है और पूरी तरह ट्रेडमार्क के दुरुपयोग का मामला है, क्योंकि इसमें एक काल्पनिक चरित्र – जिसे हेड ने निभाया है, उसे स्टेडियम के लॉजिस्टिक्स रूम में एंट्री करते और ‘रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर’ के नाम को स्प्रे-पेंट करते हुए दिखाया गया है, जो सीधे-सीधे बदनामी या ब्रांड की छवि धूमिल करने का मामला है. भले ही विज्ञापन में टीम के पूरे नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया है और मैच को “बेंगलुरु बनाम हैदराबाद” कहा गया है, लेकिन RCB की कानूनी टीम का तर्क है कि उनके ब्रांड के संकेत स्पष्ट हैं.

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जवाब में उबर के वकील ने आरसीबी के दावों का भरपूर विरोध किया और तर्क दिया कि RCB ने ‘भारतीय जनता की हास्य भावना को बहुत कम करके आंका है – जिसमें उनके अपने फैंस भी शामिल हैं.’ उबर ने विज्ञापन को एक हल्के-फुल्के प्रचार अभियान के रूप में पेश किया, जिसका उद्देश्य बेंगलुरु के बदनाम ट्रैफिक में उबर मोटो को एक तेज विकल्प के रूप में बढ़ावा देना था. इस विज्ञापन को 13 मई को RCB और SRH के बीच होने वाले IPL मुकाबले से जोड़कर रीलिज किया गया ताकि दर्शकों को समय पर स्टेडियम पहुंचने के लिए बाइक टैक्सी पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है.

वकील ने ट्रेडमार्क उल्लंघन के आरोप को खारिज करते हुए कहा, ‘वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क जैसे ‘रॉयल ​​चैलेंजर्स बेंगलुरु’ का कोई सीधा उपयोग नहीं है. ‘बेंगलुरु बनाम हैदराबाद’ का संदर्भ सामान्य है और उल्लंघन के बराबर नहीं है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने आरसीबी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

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