राहत भरी खबर, गुरुग्राम-फरीदाबाद में महंगी नहीं होगी प्रॉपर्टी रजिस्‍ट्री

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Last Updated:April 11, 2025, 12:12 ISTहरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित पूरे राज्य में प्रॉपर्टी के नए कलेक्टर रेट लागू न करने का फैसला किया है. फिलहाल पुरानी दरें ही लागू रहेंगी.20 फीसद तक कलेक्‍टर रेट में वृद्धि का था प्रस्‍ताव. नई दिल्‍ली.  हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित पूरे राज्‍य में प्रॉपर्टी के नए कलेक्‍टर रेट लागू न करने का फैसला किया है. फिलहाल पुरानी दरें ही लागू रहेंगी. हरियाणा के राजस्व विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है. हरियाणा में कलेक्टर दरों को दिसंबर 2024 में संशोधित किया गया था. कलेक्टर दरों में आमतौर पर हर साल अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में संशोधन किया जाता है.

कलेक्टर दरों में संशोधन को स्थगित करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पिछली बार संशोधन 4 महीने पहले ही हुआ था. 2024 में लोकसभा चुनाव के कारण अप्रैल में वार्षिक संशोधन नहीं हो पाया. इसके बाद राज्य में विधानसभा को देखते हुए सरकार ने कलेक्‍टर रेट नहीं बढाए. विधानसभा चुनाव अगस्त में घोषित हो गए. नई सरकार ने अक्टूबर में कार्यभार संभाला और कलेक्टर दरों में संशोधन दिसंबर 2024 में ही हो पाया.

नहीं लागू होंगी नई दरें  सरकार द्वारा सभी जिलों को भेजे गए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर में कहा गया है, “यह निर्देश दिया जाता है कि वर्ष 2025-26 के लिए अचल संपत्ति के ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन पब्लिक इंट्रेस्ट में अगले आदेश तक पिछले कलेक्टर दरों पर जारी रखा जाए.”वित्त आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) सुमिता मिश्रा ने भी पुष्टि की है कि नए कलेक्‍टर रेट अभी जारी नहीं होंगे और वर्तमान दरें अगले आदेश तक लागू रहेंगी.

10 से 25% वृद्धि का प्रस्तावकलेक्टर रेट में बढ़ोतरी को लेकर कुछ जिलों ने स्वयं ही 10 से 25 फीसदी की वृद्धि की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव तैयार कर लिए थे. कुछ जिलों में तो इन बढी हुई कलेक्‍टर रेट्स पर सार्वजनिक आपत्तियां भी आमंत्रित करने की तैयारी कर ली थी.

क्‍या होता है कलेक्‍टर रेट?जमीनों की खरीद-फरोख्त को लेकर कलेक्टर रेट बेहद अहम होता है. कलेक्‍टर रेट के आधार पर ही रजिस्‍ट्री फीस वसूली जाती है. सरकार हर गांव, शहर और जिले की जमीनों के कलेक्‍टर रेट तय करती है. कलेक्‍टर रेट से नीचे जमीन की रजिस्‍ट्री नहीं होती. अलग अलग स्थानों पर वहां के हालात और मार्केट रिसर्च के बाद ही जिला प्रशासन जिले की जमीनों का कलेक्‍टर रेट तय करता है और अपने प्रस्‍ताव को राजस्व विभाग के पास भेजता है. राज्य सरकार की मंजूरी के बाद कलेक्‍टर रेट निर्धारित हो जाता है.
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :April 11, 2025, 12:12 ISThomebusinessराहत भरी खबर, गुरुग्राम-फरीदाबाद में महंगी नहीं होगी प्रॉपर्टी रजिस्‍ट्री

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