Last Updated:February 21, 2025, 17:08 ISTवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी 2025 को आयकर बिल 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य पुराने कर नियमों को सरल बनाना है. इसमें हाउस प्रॉपर्टीज़ से हुए नुकसान को दूसरी संपत्ति की आय से एडजस्ट करने और पूंजीगत ला…और पढ़ेंहाइलाइट्सआयकर बिल 2025 पुराने कर नियमों को सरल बनाने के लिए पेश किया गया.घर की संपत्ति से हुए नुकसान को दूसरी संपत्ति की आय से एडजस्ट किया जा सकता है.पूंजीगत लाभ पर छूट के लिए नई संपत्ति खरीदने की समय सीमा 1-3 साल है.Income Tax Bill 2025 : 13 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आयकर बिल 2025 पेश किया. इस बिल का मकसद पुराने और जटिल कर नियमों को आसान बनाना है. सरकार चाहती है कि आम लोग टैक्स के नियमों को आसानी से समझ सकें और बिना किसी परेशानी के उनका पालन कर सकें. यह बिल पिछले साल बजट में की गई घोषणा का हिस्सा है. इसमें हाउस प्रापर्टीज़ से जुड़े कुछ नियमों को बदला गया है. अब एक घर से हुए नुकसान को दूसरे घर की कमाई से जोड़ा जा सकता है. लेकिन अगर नुकसान 2 लाख रुपये से ज्यादा है, तो उसे दूसरी आय में नहीं जोड़ा जा सकता.
इस बिल के अनुसार, अगर किसी को घर की संपत्ति से नुकसान होता है, तो वह नुकसान दूसरी संपत्ति की आय से एडजस्ट किया जा सकता है. लेकिन अगर नुकसान 2 लाख रुपये से ज्यादा है, तो इसे वेतन या बिजनेस से हुई कमाई में नहीं जोड़ा जा सकता.
8 साल तक की समयसीमाइस नुकसान को अगले 8 साल तक आगे बढ़ाया जा सकता है. लेकिन ध्यान रखें, यह नुकसान सिर्फ घर की संपत्ति से हुई कमाई से ही एडजस्ट किया जा सकता है. इसे वेतन, बिजनेस या किसी और स्रोत से हुई आय में नहीं जोड़ा जा सकता.
उदाहरण के तौर पर राहुल की सालाना कमाई 7 लाख रुपये है. इस साल उसे घर की संपत्ति से 3.5 लाख रुपये का नुकसान हुआ. इसमें से 2 लाख रुपये उसकी वेतन आय में जोड़े जा सकते हैं. अब राहुल की कुल कर योग्य आय 5 लाख रुपये (7 लाख – 2 लाख) रह जाएगी.
लेकिन बाकी 1.5 लाख रुपये का नुकसान अगले साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा. अगले साल यह नुकसान सिर्फ घर की संपत्ति से होने वाली कमाई से ही एडजस्ट किया जा सकता है. अगर राहुल को अगले साल घर से कोई आय नहीं होती, तो यह नुकसान अगले 8 साल तक ऐसे ही आगे बढ़ सकता है.
पूंजीगत लाभ पर छूटसरकार ने पूंजीगत लाभ (capital gain) पर कुछ नियम बदले हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति नई टैक्स प्रणाली (115BAC) चुनता है, तो उसे कुछ खास तरह की टैक्स छूट नहीं मिलेगी.
अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचता है और एक साल पहले या दो साल बाद नया घर खरीदता है, तो उसे पूंजीगत लाभ कर से छूट मिल सकती है.
अगर वह नया घर बनवा रहा है, तो यह समय सीमा तीन साल तक बढ़ाई जा सकती है.
लेकिन अगर बेची गई संपत्ति से मिलने वाला पैसा नए घर की लागत से ज्यादा है, तो उस अतिरिक्त रकम पर टैक्स लगेगा.
अगर कोई व्यक्ति खरीदी गई संपत्ति को 3 साल के अंदर बेच देता है, तो उसकी खरीद लागत शून्य मानी जाएगी और टैक्स ज्यादा लगेगा.
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :February 21, 2025, 17:08 ISThomebusinessनया इनकम टैक्स कानून: महंगा खरीदा घर, सस्ते में बेचा, तो यूं होगा एडजस्टमेंट
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