भारत का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है वक्फ, जमीन इतनी कि बस जाए एक देश

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Last Updated:April 01, 2025, 21:45 ISTवक्फ के पास 8.7 लाख प्रॉपर्टीज और 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जो इसे भारत का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बनाती है. वक्फ संपत्तियों की कुल वैल्यू 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया जाएगा.संसद में कल पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन बिल. (प्रतीकात्मक तस्वीर)हाइलाइट्सवक्फ के पास 8.7 लाख प्रॉपर्टीज और 9.4 लाख एकड़ जमीन है.वक्फ भारत का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है.वक्फ संपत्तियों की वैल्यू 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.नई दिल्ली. लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा. इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है. केंद्र में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के सहयोगी दलों ने अपने सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने की सख्त हिदायत देते हुए व्हिप भी जारी कर दिया है. ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार वक्फ बिल को लेकर इतनी आक्रामक क्यों हो गई है. साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी है आखिर वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है?

आइए आपको बताते हैं कि वक्फ के पास कितनी जमीन है जो कथित तौर पर उसे भारत का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बनाती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, वक्फ के पास 8.7 लाख प्रॉपर्टीज हैं, जिसके तहत 9.4 लाख एकड़ जमीन आती है. इस लिहाज से यह भारतीय रेल और सैन्य बलों के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बन जाता है. वक्फ के पास मौजूद कुल जमीन की वैल्यू 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है.

क्या है वक्फ की प्रॉपर्टीवक्फ संपत्तियां इस्लाम धर्म के अनुयायियों द्वारा दान की जाती हैं और समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रबंधित की जाती हैं. हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है, जो एक कानूनी संस्था होती है और संपत्ति को हासिल करने, रखने और स्थानांतरित करने का अधिकार रखती है. भारत में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं. वक्फ संपत्तियों को बेचा या स्थायी रूप से लीज़ पर नहीं दिया जा सकता. आमतौर पर, इनमें कृषि भूमि, इमारतें, दरगाह/मजार और कब्रिस्तान, ईदगाह, खानकाह, मदरसे, मस्जिद, प्लॉट, तालाब, स्कूल, दुकानें और अन्य धार्मिक व समाजसेवी संस्थान शामिल होते हैं.

वक्फ का अर्थवक्फ बोर्ड से जुड़ा कानून वक्फ अधिनियम, 1995 (Waqf Act, 1995) है, जो भारत में वक्फ संपत्तियों (मुस्लिम धार्मिक और सार्वजनिक संपत्तियों) के प्रबंधन और नियंत्रण से संबंधित है. इस अधिनियम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के उचित और पारदर्शी प्रबंधन को सुनिश्चित करना है ताकि इन संपत्तियों का उपयोग समाज की भलाई के लिए हो सके. वक्फ का मतलब किसी चल या अचल संपत्ति को स्थायी रूप से धार्मिक, परोपकारी या समाजसेवी कार्यों के लिए समर्पित करना होता है, जैसा कि मुस्लिम कानून में मान्यता प्राप्त है. वक्फ अधिनियम के अनुसार, यह “किसी संपत्ति का इस्लाम में निहित धार्मिक, पवित्र या दान संबंधी उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पण” होता है.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :April 01, 2025, 21:45 ISThomebusinessभारत का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है वक्फ, जमीन इतनी कि बस जाए एक देश

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