Last Updated:February 01, 2025, 17:00 ISTबजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो सेल्फ-ऑक्यूपाइड घरों पर टैक्स छूट की घोषणा की है, जिससे रियल एस्टेट निवेश को बढ़ावा मिलेगा. पहले यह सुविधा सिर्फ एक घर के लिए थी. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ह…और पढ़ेंइस बार बजट में यह ऐलान किया गया है.हाइलाइट्सअब दो सेल्फ-ऑक्यूपाइड घरों पर टैक्स छूट मिलेगी.रियल एस्टेट निवेश को बढ़ावा मिलेगा.किराए पर दी गई संपत्तियों पर TDS आसान हुआ.नई दिल्ली. बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने होम ओनर्स को बड़ी राहत देते हुए खुद के इस्तेमाल वाले (Self-Occupied) घरों पर टैक्स छूट के नियमों में बदलाव किया है. अब करदाता दो घरों को सेल्फ-ऑक्यूपाइड दिखाकर टैक्स छूट का लाभ ले सकेंगे, जबकि पहले यह सुविधा सिर्फ एक घर के लिए थी. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा, “अभी तक करदाताओं को कुछ शर्तों के साथ ही सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का वार्षिक मूल्य शून्य दिखाने की अनुमति थी. लेकिन अब, उनकी परेशानियों को देखते हुए, दो ऐसे घरों पर यह छूट बिना किसी शर्त के दी जाएगी.”
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो एक से अधिक घरों के मालिक हैं और उन्हें टैक्स का बोझ उठाना पड़ता था. इससे होम ओनरशिप को बढ़ावा मिलेगा और रियल एस्टेट निवेश को भी मजबूती मिलेगी. बैंकबाजार डॉट कॉम के सीईओ अधिल शेठी ने कहा, “यह कदम वित्तीय लचीलापन बढ़ाएगा और मध्यम वर्ग के लिए टैक्स प्रणाली को सरल बनाएगा. साथ ही, यह निर्णय होमबॉयर्स की विविध जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है.”
इसके अलावा, सरकार ने किराए पर दी गई संपत्तियों पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) को भी आसान बनाया है, जिससे मकान मालिकों पर टैक्स अनुपालन का बोझ कम होगा और मेट्रो शहरों में किराये के मकानों की उपलब्धता बेहतर होगी. पहले, घर मालिक सिर्फ एक प्रॉपर्टी को टैक्स-फ्री दिखा सकते थे, लेकिन अब वे दो घरों पर यह लाभ ले सकते हैं, जिससे सेकेंड होम पर नोशनल रेंटल इनकम पर लगने वाला टैक्स खत्म हो जाएगा.
रियल एस्टेट क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि इस कदम से छोटे शहरों (टियर-2 और टियर-3) में भी होम ओनरशिप को बढ़ावा मिलेगा. ANAROCK ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, “मध्यम वर्गीय होमबॉयर्स, मकान मालिकों और निवेशकों को अब टैक्स का कम बोझ उठाना पड़ेगा, जिससे उनकी प्रॉपर्टी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी. इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती मिलेगी और घरों की मांग बढ़ेगी.”
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :February 01, 2025, 17:00 ISThomebusinessमकानमालिकों के लिए खुशखबरी! 1 नहीं 2 घरों पर मिल जाएगी अब टैक्स में छूट
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