महंगी पड़ेगी मेट्रो के पास दुकान, 25% विशेष सुविधा शुल्क वसूलने की तैयारी

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Last Updated:March 21, 2025, 15:20 ISTGDA Special Amenities Fee: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के इस निर्णय से मेट्रो के पास स्थित सभी दुकानें और मॉल के अलावा अन्य प्रतिष्ठान भी प्रभावित होंगे.बेगमपुल मेरठ में एकमात्र अंडरग्राउंड स्टेशन है, जहां से नमो भारत और मेरठ मेट्रो की सुविधा यात्रियों को मिलेगी. इस स्टेशन पर दो ट्रैक बनाए गए हैं, जहां पर अत्याधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम की मदद से दोनों ट्रेन गुजरेंगी. ऐसा देश में पहली बार होगा कि सेमी-हाई स्पीड नमो भारत और मेट्रो एक ही ट्रैक पर दौड़ती नजर आएंगी.
हाइलाइट्सGDA 500 मीटर के दायरे में विशेष सुविधा शुल्क लगाया.यह शुल्क डेवलपमेंट चार्ज का 25% होगा.दुकानदारों और शॉप ऑनर पर इसका असर पड़ेगा.गाजियाबाद. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने एक ऐसा फैसला लिया है, जो छोटे दुकानदारों के साथ-साथ बड़े शॉप ऑनर को प्रभावित कर सकता है. दरअसल, GDA जिले के विभिन्न डेवलप एरिया में और उसके आसपास कमर्शियल और मिक्स्ड लैंड यूज वाली प्रॉपर्टी पर विशेष सुविधा शुल्क लगाएगा- जो जीडीए द्वारा लगाए जाने वाले डेवलपमेंट चार्ज का 25 फीसदी है. गाजियाबाद के मामले में, स्पेशल एमेनिटी चार्ज नमो भारत और मेट्रो कॉरिडोर के दोनों ओर 500 मीटर के भीतर और उसके आसपास लागू होगा. इस निर्णय से सभी दुकानें और मॉल के अलावा अन्य प्रतिष्ठान भी प्रभावित होंगे.

यूपी सरकार ने अपने यूपी शहरी नियोजन और विकास (एसेसमेंट, लेवी और स्पेशल एमेनिटी फीस का संग्रह) नियम 2024 में इसके लिए प्रावधान किए हैं, और इस बारे में राज्य सरकार द्वारा एक सरकारी आदेश जारी किया गया था. जीडीए के एक अधिकारी ने कहा, “विशेष सुविधा शुल्क, का उद्देश्य लैंड पार्सल पार्सल का मुद्रीकरण करना और दो कॉरिडोर के आसपास कमर्शियल और सर्विस सेंटर बनाना है.”

क्या है स्पेशल एमेनिटी फीस

अधिकारी ने कहा, “स्पेशल एमेनिटी फीस, जीडीए द्वारा लगाए जाने वाले डेवलपमेंट चार्ज का 25% तक होगा. वहीं, यूपी शहरी नियोजन और विकास (विशेष सुविधा शुल्क का मूल्यांकन, लेवी और संग्रह) नियम 2024 के सेगमेंट के अनुसार, सुविधा शुल्क, डेवलपमेंट चार्ज के 25% से अधिक नहीं होगा.”

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण डेवलपमेंट फीस, बिल्डिंग परमिट शुल्क और निरीक्षण शुल्क नामक मदों के तहत शुल्क लगाते हैं. मसलन, डेवलपर्स के लिए डेवलपमेंट चार्ज 1 हेक्टेयर तक की भूमि के लिए 10,000 रुपये है. 1 हेक्टेयर से अधिक और 2.5 हेक्टेयर तक की भूमि के लिए, शुल्क 20,000 रुपये है. इसी तरह, 2.5 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक की भूमि के लिए, दरें 30,000 रुपये तय की गई थीं. प्रत्येक 5 हेक्टेयर के प्लॉट के लिए 15,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क है.
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :March 21, 2025, 15:20 ISThomebusinessमहंगी पड़ेगी मेट्रो के पास दुकान, 25% विशेष सुविधा शुल्क वसूलने की तैयारी

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