Property Knowledge: प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आए दिन कई तरह की धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं. ऐसे में प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनों और कोर्ट के लेटेस्ट फैसलों के बारे में जानना बेहद जरूरी है. इसी कड़ी में दिल्ली में कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने एक अहम फैसला सुनाया. आयोग ने जिला कमीशन के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें एक महिला की शिकायज को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया गया कि केस फाइल करते समय वह कंज्यूमर नहीं थी. इस मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग ने कहा कि एक व्यक्ति को बिल्डर या डेवलपर की ओर से सेवाओं में कमी के लिए मुआवजे मांगने और उसके लिए क्लेम करने का अधिकार है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने कहा, “प्रॉपर्टी का पजेशन मिलने या कन्वेयन्स डीड के पूरा होने के बाद भी सेवाओं में कमी को लेकर मुआवजा मांगा जा सकता है.” स्टेट कमीशन की अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और मेंबर पिंकी की बेंच ने प्रार्थी मधुबाला की अपील मंजूर की. इसके साथ ही कमीशन ने जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उनकी शिकायत पर 28 फरवरी 2020 को दिया गया फैसला निरस्त कर दिया.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, इंद्रपुरी निवासी अपीलकर्ता महिला ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 12 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें प्रार्थी महिला ने कहा कि 1996 में उनके पति के नाम पर एक फ्लैट आवंटित किया गया था. लेकिन, पति के निधन के बाद उन्हें फ्लैट का पजेशन पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा. 2019 में जब उन्हें कब्जा मिला तो फ्लैट पूरी तरह से जर्जर मिला और इसके रिनोवेशन पर उन्हें काफी पैसा खर्च करना पड़ा. इस नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने उपभोक्ता आयोग में केस फाइल करके 20 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की.
कोर्ट ने क्या आदेश दिया
इस मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग को इस सवाल का जवाब देना था कि क्या शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में परिभाषित कंज्यूमर कैटेगरी में आता है, साथ ही इस मामले में उसकी इस अपील को खारिज करने में जिला आयोग ने गलती की है.
इस अहम फैसले में राज्य आयोग ने कहा कि जिला आयोग ने अपीलकर्ता की शिकायत को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि वह फ्लैट का कब्जा लेने के बाद कंज्यूमर नहीं रही. स्टेट कमीशन ने इस गलत करार देते हुए इस मामले को फिर से जिला उपभोक्ता आयोग के पास भेज दिया है.
Tags: Business news, Property, Property disputeFIRST PUBLISHED : January 7, 2025, 08:57 IST
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