Last Updated:May 14, 2025, 09:10 ISTITR Filing :आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR-1, ITR-3, ITR-4 और ITR-5 फॉर्म जारी किए हैं. पुरानी टैक्स व्यवस्था अपनाने वालों को फॉर्म 10-IEA भरना अनिवार्य है.आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले सभी जरूरी जानकारियां जुटा लेनी चाहिए. हाइलाइट्सआयकर विभाग ने ITR-1, ITR-3, ITR-4 और ITR-5 फॉर्म जारी किए.पुरानी टैक्स व्यवस्था अपनाने वालों को फॉर्म 10-IEA भरना अनिवार्य है.व्यवसाय या पेशे से आय वालों को फॉर्म 10-IEA भरना होगा.नई दिल्ली. आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR-1, ITR-3, ITR-4 और ITR-5 फॉर्म जारी कर दिए हैं. आयकरदाता अब पुरानी टैक्स व्यवस्था और न्यू टैक्स रिजीम में से किसी एक को चुनकर अपनी आईटीआर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट बनाया गया है. इसलिए, जो करदाता पुरानी टैक्स व्यवस्था अपनाकर आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, उनमें से बहुतों के लिए फॉर्म 10-IEA भरना अनिवार्य है.
फॉर्म 10-IEA एक डिक्लेरेशन फॉर्म है. अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF), एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AOP), बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (BOI) या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन्स कैटेगरी से आते है और आपकी कमाई बिजनेस या प्रोफेशन होती है और आप पुरानी कर व्यवस्था चुनकर आईटीआर फाइल करना चाहते है तो आपको यह फॉर्म जमा करना होगा.
इनके लिए फॉर्म 10-IEA भरना अनिवार्य नहीं
जिन लोगों की कमाई वेतन या पेंशन से होती है और जिनकी इनकम में बिजनेस या प्रोफेशन का कोई रोल नहीं है, उनकेा ये फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है. ऐसे टैक्सपेयर्स केवल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करते वक्त बस ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन सिलेक्ट करके इनकम टैक्स जमा कर सकते हैं. जिनके लिए यह फॉर्म अनिवार्य है, अगर वो आईटीआर डेडलाइन से पहले इसे नहीं भरते हैं तो उनको पुरानी कर व्यवस्था के तहत मिलने वाली छूट और कटौती का लाभ नहीं मिलेगा.
कैसे भरें फॉर्म 10-IEA?
जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से है, उन्हें ITR-3 या ITR-4 के माध्यम से रिटर्न फाइल करना होगा और साथ ही फॉर्म 10-IEA भी भरना होगा. फॉर्म भरते समय निम्नलिखित जानकारियां देनी होंगी-
नाम (PAN कार्ड के अनुसार)
आकलन वर्ष (जैसे FY 2024-25 के लिए AY 2025-26)
क्या आप नई टैक्स व्यवस्था से बाहर आ रहे हैं या फिर उसमें वापसी कर रहे हैं?
क्या आपकी आय व्यवसाय या पेशे से संबंधित है?
क्या आपकी कोई यूनिट IFSC में है?
पता, जन्मतिथि, व्यवसाय का प्रकार, पहले दाखिल किया गया फॉर्म 10-IE (अगर हो), और एक औपचारिक घोषणा भी देनी होगी.
भारत पाकिस्तान की ताज़ा खबरें News18 India पर देखेंLocation :New Delhi,New Delhi,Delhihomebusinessओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वाले किन टैक्स पेयर को भरना होगा फॉर्म10-आईईए?
stock market, share market, market update, trading news, trade news, nifty update,bank nifty, oxbig news, oxbig news network, hindi news, hindi news, business news, oxbig hindi news
English News