Tax Saving Tips: 12 लाख रुपये तक की कमाई पर भी जीरो टैक्स, CA भी सोचेगा इतना टैक्स कैसे बचा लिया

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Tax Saving Tips:  अगर आप टैक्स की प्लानिंग (Tax Planning) साल शुरू होने के साथ ही शुरू कर दें तो आप काफी सारा टैक्स बचा सकते हैं. कई बार तो आपकी सैलरी पर टैक्स जीरो (Zero Tax) भी हो सकता है. अगर आपकी सालाना सैलरी 12 लाख रुपये है तो भी कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप कोई भी टैक्स देने से बच सकते हैं. इसका मतलब हुआ कि आपका इनकम टैक्स जीरो हो सकता है.

अगर आप सही ले योजना बनाते हैं और सारे एग्जेम्पशन और डिडक्शन को ठीक से इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आप 12 लाख रुपये तक की सैलरी पर टैक्स बचा सकते हैं. इसके लिए आपको अपना सैलरी स्ट्रक्चर भी ऐसा रखना होगा, जिसमें टैक्स का दायरा ज्यादा ना हो. साल की शुरुआत होने के दौरान आमतौर सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव का विकल्प मिलता है. आप तय कर सकते हैं कि आपको कितने पैसे रीइम्बर्समेंट में चाहिए और कितने पैसे टैक्सेबल सैलरी की तरह. रीइम्बर्समेंट में कन्वेंस, एलटीए, फूड-कूपन या इंटरटेनमेंट, इंटरनेट या फोन बिल और पेट्रोल जैसे ऑप्शन मिलते हैं.

HRA का उठाएं पूरा फायदाइसके अलावा टैक्स सेविंग के लिए एचआरए का भी विकल्प होता है. एचआरए के लिए आपको 3 नंबर कैलकुलेट करने होंगे और इनमें जो भी सबसे कम होगा, उस पर आपको टैक्स छूट मिलेगी.

1. जो एचआरए कंपनी की तरफ से सैलरी में दिया गया है, उसे क्लेम किया जा सकता है.2. मेट्रो शहर में बेसिक सैलरी का 50 फीसदी और नॉन मेट्रो शहर में बेसिक सैलरी का 40 फीसदी तक एचआरए क्लेम कर सकते हैं.3. आपके कुल रेंट में से बेसिक सैलरी का 10 फीसदी घटाने के बाद जो राशि बचती है, उतना एचआरए आप क्लेम कर सकते हैं.

अगर आपकी सालाना सैलरी 12 लाख रुपये है तो आपको अपनी सैलरी इस तरीके से स्ट्रक्चर करानी चाहिए कि HRA 3.60 लाख रुपये बने, LTA 10,000 रुपये और टेलीफोन का बिल 6,000 रुपये हो. ग्रॉस सैलरी पर आपको इस तरह डिडक्शन मिलेगी-

सेक्शन 16 के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन – 50,000 रुपये

प्रोफेशनल टैक्स से छूट – 2,500 रुपये

सेक्शन 10 (13A) के तहत HRA – 3.60 लाख रुपये

सेक्शन 10 (5) के तहत LTA – 10,000 रुपये

उपरोक्त सभी मदों को यदि आप जोड़ देंगे अब आपकी टैक्स योग्य सैलरी 7 लाख 71 हजार 500 (7,71,500) रुपये शेष रहेगी.

आगे की कैलकुलेशन इस तरह रहेगी:

सेक्शन 80C के तहत (LIC, PF, PPF, बच्चों की ट्यूशन फीस आदि) – 1.50 लाख रुपये

सेक्शन 80CCD के तहत टियर-1 के तहत नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) पर – 50,000 रुपये

80D के तहत अपने लिए, पत्नी और बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस – 25,000 रुपये

पेरेंट्स (वरिष्ठ नागरिकों) के लिए हेल्थ पॉलिसी पर छूट मिलेगी – 50,000 रुपये

अब टैक्सेबल सैलरी 5 लाख रुपये से भी कम हो जाएगी. टैक्सेबल सैलरी 5 लाख रुपये से कम है तो सेक्शन 87A के तहत रिबेट और बेसिक एग्जम्पशन छूट मिलेगी. इस तरह आपका टैक्स जीरो हो जाएगा. ध्यान देने वाली बात है कि ये फॉर्मला पुराने टैक्स रिजीम पर काम करेगा.
Tags: House tax, Income tax, Income tax department, Income Tax Planning, Tax saving, Tax savingsFIRST PUBLISHED : January 5, 2025, 17:17 IST

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