Last Updated:July 18, 2025, 22:31 ISTनोएडा अथॉरिटी को अब इनकम टैक्स से बड़ी राहत मिल गई है. केंद्र सरकार ने एक नई अधिसूचना के तहत गैर-व्यावसायिक आय को टैक्स से छूट दी है. इससे नोएडा के विकास कार्यों को रफ्तार मिलने और आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल…और पढ़ेंअब नोएडा पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स.(Image:PTI)नई दिल्ली. नोएडा (NOIDA) को अब इनकम टैक्स से बड़ी राहत मिल गई है. केंद्र सरकार ने हाल ही में आयकर अधिनियम की धारा 10(46A) के तहत एक अधिसूचना जारी की है. जिसमें नोएडा अथॉरिटी को 2024-25 से इनकम टैक्स से छूट दे दी गई है. इसका सीधा असर नोएडा के लोगों और कारोबारियों पर पड़ने वाला है.
क्या है नया नियम?अब से नोएडा अथॉरिटी को किराया, शुल्क और सरकारी अनुदान जैसी गैर-व्यावसायिक आय पर टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि, जो भी कमाई व्यवसायिक या मुनाफाखोरी वाले कामों से होगी, उस पर टैक्स देना होगा.
सरकार ने क्या कहा?
CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने 17 जुलाई को जारी अधिसूचना में कहा कि नोएडा को यह टैक्स छूट सिर्फ उनके जनसेवा वाले कामों पर मिलेगी. ये छूट उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के तहत मिली है.
नोएडा वालों को क्या फायदा?इस छूट का फायदा नोएडा के लोगों को बेहतर सड़कें, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और सीवरेज सिस्टम के रूप में मिल सकता है. वो भी बिना किसी नए लोकल टैक्स के बोझ के.
कारोबारियों को क्या मिलेगा?
छोटे-बड़े व्यापारियों और इंडस्ट्रीज को उम्मीद है कि अब प्रोजेक्ट अप्रूवल तेजी से होगा, और नोएडा का औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरेगा. हालांकि कंपनियों की खुद की टैक्स देनदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
एक शर्त भी है!सरकार ने एक कड़ा नियम भी जोड़ा है कि नोएडा अथॉरिटी को अपनी टैक्स-फ्री और टैक्सेबल इनकम का साफ-साफ हिसाब रखना होगा, नहीं तो छूट नहीं मिलेगी.Rakesh SinghRakesh Singh is a chief sub editor with 14 years of experience in media and publication. International affairs, Politics and agriculture are area of Interest. Many articles written by Rakesh Singh published in …और पढ़ेंRakesh Singh is a chief sub editor with 14 years of experience in media and publication. International affairs, Politics and agriculture are area of Interest. Many articles written by Rakesh Singh published in … और पढ़ेंLocation :New Delhi,Delhihomebusinessनोएडा को मिला टैक्स ब्रेक! जानिए आम जनता और कारोबारियों को क्या फायदा होगा
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