31 मार्च तक कर लें यह काम नहीं तो बंद हो जाएगा पीपीएफ, एसएसवाई खाता

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Last Updated:March 08, 2025, 14:16 ISTपीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर अच्छा ब्याज और टैक्स छूट मिलती है. पीपीएफ पर 7.1% और एसएसवाई पर 8.2% ब्याज मिलता है. न्यूनतम राशि जमा न करने पर खाते बंद हो सकते हैं.सुकन्‍या समृद्धि योजना में भी न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये प्रति वित्त वर्ष.हाइलाइट्स31 मार्च तक PPF और SSY में न्यूनतम राशि जमा करें.PPF पर 7.1% और SSY पर 8.2% ब्याज मिलता है.खाते बंद होने पर 50 रुपये जुर्माना देना होगा.नई दिल्‍ली. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), लोकप्रिय निवेश स्‍कीम्‍स हैं. इन दोनों योजनाओं में शानदार ब्‍याज तो मिलता ही है, साथ ही टैक्‍स छूट भी मिलती है. वर्तमान में पीपीएफ पर 7.1 फीसदी ब्‍याज मिल रहा है. सुकन्‍या समृद्धि योजना का खाता केवल 10 साल से कम उम्र की लड़की के नाम पर माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है. इन दोनों ही योजनाओं में वित्‍त वर्ष में न्‍यूनतम राशि जमा करानी जरूरी होती है. इसलिए अगर आप भी इन दोनों योजनाओं में 31 मार्च तक न्‍यूनतम निवेश नहीं करेंगे तो आपके खाते इनएक्टिव (बंद) हो सकते हैं और इन्हें दोबारा शुरू करने के लिए जुर्माना देना पड़ सकता है.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) PPF अकाउंट रखने वालों के लिए मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपए है यानी आपको इसमें एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए का निवेश करना होता है. ऐसा न करने पर आपका खाता बंद हो सकता है. अगर आप यह पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपको 50 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा. इसलिए खाता चालू रखने और पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो 31 मार्च 2025 से पहले न्यूनतम आवश्यक राशि जरूर जमा करें.

SSY अकाउंट के लिए नियमसुकन्‍या समृद्धि योजना में भी न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये प्रति वित्त वर्ष. वर्तमान में इस योजना में 8.2% ब्याज मिल रहा है. वित्‍त वर्ष में इसे जमा न करने पर खाता हो सकता है बंद. समय पर राशि जमा नहीं करने पर 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा. एसएसवाई खाता 21 वर्षों के लिए वैध रहता है या जब लड़की की शादी 18 साल की उम्र के बाद हो जाती है, तब इसे बंद किया जा सकता है. हालांकि, बेटी के 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की अनुमति मिलती है.

टैक्स छूट का फायदाPPF और SSY दोनों योजनाओं में निवेश करने से इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इसके तहत 1.5 लाख रुपये तक के सालाना निवेश पर टैक्स बचाया जा सकता है.
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :March 08, 2025, 14:16 ISThomebusiness31 मार्च तक कर लें यह काम नहीं तो बंद हो जाएगा पीपीएफ, एसएसवाई खाता

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