रिटायरमेंट से पहले PF अकाउंट से किस-किस काम के लिए निकाल सकते है पैसा?

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नई दिल्‍ली. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सैलरिड कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बचत योजना है. यह रिटायरमेंट के बाद उन्‍हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है. पीएफ न केवल कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि विशेष परिस्थितियों में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है. पीएफ में कंपनी और कर्मचारी, दोनों हर महीने मूल वेतन का 12% योगदान करते हैं. पीएफ को रिटायरमेंट के समय पूरी तरह से निकाला जा सकता है.  यही नहीं कुछ विशेष परिस्थितियों में पीएफ फंड से आंशिक निकासी भी की जा सकती है. पीएफ में जमा पैसा टैक्‍स फ्री होता है. आज हम आपको बताएंगे कि पीएफ फंड से आंशिक कब और कैसे की जा सकती है.

पीएफ फंड में जमा पूरा पैसा तो केवल दो परिस्थितियों में निकाला जा सकता है. सेवानिवृत्ति के समय और बेरोजगार हो जाने पर. यदि आप 1 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार हैं  तो आप 75% बैलेंस निकाल सकते हैं. 2 महीने की बेरोजगारी के बाद, आप 100% PF बैलेंस निकाल सकते हैं.

कब की जा सकती है आंशिक निकासी

आंशिक निकासी केवल कुछ परिस्थितियों में ही की जा सकती है. आंशिक रूप से PF निकालने के लिए कर्मचारियों को फॉर्म नंबर 31 भरना होता है. PF निकालने के लिए कर्मचारी का UAN नंबर एक्टिव होना चाहिए. इसके साथ ही जो मोबाइल नंबर आपने लिंक किया है वो भी एक्टिव होना चाहिए. इसके अलावा कर्मचारी का आधार कार्ड EPFO अकाउंट के डेटाबेस में सीड होना चाहिए. आइये जानते हैं कि पीएफ से आंशिक निकास कब की जा सकती है.

बीमार होने पर

कर्मचारी, जीवनसाथी, बच्चों या माता-पिता के चिकित्सा उपचार के लिए मासिक मूल वेतन का 6 गुना तक पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है. यदि योगदान + ब्याज 6 महीने के मूल वेतन से कम है, तो केवल उपलब्ध योगदान और ब्याज निकाला जा सकता है.

विवाह के लिए

सात साल की सेवा के बाद PF योगदान के कर्मचारी के हिस्से का 50% की की निकासी विवाह के लिए की जा सकती है. कर्मचारी अपने या अपनी औलाद या फिर भाई-बहन के विवाह के लिए पीएफ से पैसा निकाल सकता है.

पढाई

सात साल नौकरी करने के बाद कर्मचारी अपनी शिक्षा या फिर बच्‍चे की पढाई के लिए अपने PF योगदान के हिस्से का 50% निकलवा सकता है. इस निकासी के लिए जरूरी है कि पढाई का खर्च दसवीं के बाद का भरा जा रहा हो.

घर निर्माण या भूमि खरीद

भूमि खरीदने के लिए कर्मचारी मासिक मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 24 गुना तक पीएफ अकाउंट से निकाल सकता है. वहीं, घर निर्माण के लिए मासिक मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 36 गुना तक निकाल सकता है. यह निकासी भूमि या घर की वास्तविक लागत तक सीमित होती है. इन कार्यों के लिए पैसा निकालने के लिए कम से कम पांच वर्ष तक नौकरी करना अनिवार्य है.

होम लोन भरने के लिए

होम लोन चुकाने के लिए भी पीएफ से रिटायरमेंट से पहले पैसा निकाला जा सकता है. मासिक मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 36 गुना तक या ब्‍याज सहित जितना होम लोन बन रहा है, में से जो भी कम हो, उतनी निकासी की जा सकती है. लेकिन, इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक सेवा में रहना जरूरी है. घर की मरम्‍मत के लिए भी पीएफ से आंशिक निकासी की जा सकती है.

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