नई या पुरानी, 10 लाख रुपये की आय पर कौन सी टैक्स रिजीम बेहतर?

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नई दिल्ली. वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में केंद्र सरकार ने नए टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव किए, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 25,000 रुपए बढ़ाकर 75,000 रुपए करना और टैक्स स्लैब्स को संशोधित करना. हालांकि, पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पुराने रिजीम में टैक्सपेयर्स को विभिन्न डिडक्शन और छूट का लाभ मिलता है. तो, अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए है, तो आपके लिए कौन-सा रिजीम बेहतर होगा?

पुराने टैक्स रिजीम में करदाता विभिन्न सेक्शन जैसे 80C (1.5 लाख रुपए तक), 80D (हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम) और स्टैंडर्ड डिडक्शन (50,000 रुपए) का लाभ उठा सकते हैं.

पुरानी टैक्स रिजीमकुल डिडक्शन: ₹2,25,000कर योग्य आय: ₹10,00,000 – ₹2,25,000 = ₹7,75,000

टैक्स कैलकुलेशन:₹2.5 लाख तक: शून्य₹2.5 लाख से ₹5 लाख: 5% = ₹12,500₹5 लाख से ₹7.75 लाख: 20% = ₹55,000कुल टैक्स: ₹67,500सेस (4%): ₹2,600कुल टैक्स देय: ₹70,100

नई टैक्स रिजीमनए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब कम हैं, लेकिन डिडक्शन और छूट का कोई लाभ नहीं मिलता.टैक्सेबल इनकम: ₹10,00,000 – ₹75,000 = ₹9,25,000

टैक्स कैलकुलेशन:₹3 लाख तक: शून्य₹3 लाख से ₹7 लाख: 5% = ₹20,000₹7 लाख से ₹9.25 लाख: 10% = ₹22,500कुल टैक्स: ₹42,500सेस (4%): ₹1,700कुल टैक्स देय: ₹44,200

तुलना और निष्कर्षपुराना रिजीम टैक्स: ₹70,100नया रिजीम टैक्स: ₹44,200

अगर आपकी सालाना आय ₹10 लाख है, तो नया टैक्स रिजीम टैक्स देयता को ₹25,900 कम करता है. हालांकि, अगर आप पुराने रिजीम में उपलब्ध डिडक्शन का अधिकतम लाभ उठा पाते हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. टैक्सपेयर्स को अपनी आय, खर्च और निवेश की योजना के आधार पर सही विकल्प चुनना चाहिए. नई व्यवस्था आसान है, लेकिन पुरानी व्यवस्था में अधिक छूट का लाभ मिलता है.

Tags: Income tax, Personal financeFIRST PUBLISHED : November 23, 2024, 14:52 IST

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