ITR फाइल किया लेकिन रिफंड नहीं मिला? ये 8 गलतियां बना सकती हैं मुसीबत

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ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के बाद सबसे ज्यादा लोग टैक्स रिफंड का इंतजार करते हैं. कई बार सही वक्त पर आईटीआर फाइल करने के बावजूद भी लोगों को रिफंड समय पर नहीं मिलता. इसके पीछे अक्सर कुछ आम लेकिन नजरअंदाज की जाने वाली गलतियां होती हैं, जो आपके रिफंड को अटका देती हैं.

यहां जानिए ऐसी 8 बड़ी गलतियों के बारे में, जिनसे बचकर आप अपने रिफंड में देरी से बच सकते हैं-

1. गलत टैक्स डिडक्शन क्लेम करना
अगर आपने HRA, सेक्शन 80C या मेडिकल इंश्योरेंस जैसे डिडक्शन का दावा किया है, लेकिन उसके पास कोई दस्तावेज़ी सबूत नहीं है, तो आयकर विभाग रिफंड रोक सकता है. फर्जी या बिना प्रूफ वाले क्लेम पर विभाग सख्त नजर रखता है और नोटिस भेज सकता है.

2. AIS रिपोर्ट और ITR में मेल न होनाएनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में आपकी ब्याज, डिविडेंड या अन्य इनकम की जानकारी दर्ज होती है. अगर आपने ITR में कोई इनकम जोड़ी है जो AIS में नहीं है या दोनों में बड़ा फर्क है, तो रिफंड रोका जा सकता है.

3. TDS की जानकारी का मिलान न होना
फॉर्म 26AS या AIS में TDS दिखता है, लेकिन कंपनी या क्लाइंट ने वह ठीक से टैक्स डिपॉजिट नहीं किया हो, तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा. यह समस्या आमतौर पर फ्रीलांसर या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को होती है.

4. बैंक अकाउंट वेरिफाइड न होनारिफंड सिर्फ उस बैंक अकाउंट में आता है जो इनकम टैक्स पोर्टल पर लिंक और ई-वेरिफाइड हो. अगर अकाउंट सही से अपडेट नहीं है, तो रिफंड फेल हो सकता है. पोर्टल पर लॉगिन कर इसकी जांच जरूर करें.

5. प्रोसेसिंग में देरी होना
कई बार आपने ITR ई-वेरिफाई कर दिया होता है लेकिन प्रोसेसिंग में वक्त लगता है. स्टेटस ‘Under Processing’ दिखता रहता है. घबराने की जरूरत नहीं – आमतौर पर 30 से 45 दिन का समय लग सकता है.

6. रिफंड जनरेट होकर भी अकाउंट में न आनाकुछ केस में रिफंड बन तो जाता है, लेकिन बैंक की वजह से पैसा नहीं पहुंचता – जैसे अकाउंट बंद हो गया हो, IFSC कोड बदल गया हो या KYC अधूरी हो. ऐसे में आपको ‘Refund Reissue Request’ डालनी होती है.

7. ITR स्क्रूटनी में चला जाना
अगर आपके रिटर्न को स्क्रूटनी के लिए चुना गया है या असेसमेंट नोटिस आया है, तो रिफंड रोका जा सकता है. विभाग पहले जांच करता है कि क्लेम सही है या नहीं, फिर ही रिफंड जारी करता है.

8. पुराने टैक्स बकाया से रिफंड कट जानाअगर किसी पिछले साल का टैक्स ड्यू बचा है, तो विभाग उसे आपके रिफंड से एडजस्ट कर सकता है. इसका नोटिफिकेशन ईमेल या SMS से भेजा जाता है. इसलिए रिफंड कम आए तो पहले उस वजह को समझें.

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