Tax Saving Tips: सीनियर सिटीजन्स टैक्स कैसे बचाएं? फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इन नियमों से उठाएं फायदा

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Last Updated:July 17, 2025, 22:51 ISTफाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए सीनियर सिटीजन्स के पास टैक्स बचाने का एक बड़ा मौका है. सेक्शन 80TTA और 80TTB के तहत ब्याज आय पर मिलने वाली छूट का फायदा उठाकर वे अपनी टैक्स देनदारी को काफी हद तक कम कर सकते हैं, बश…और पढ़ें60 पार? तो ये टैक्स छूट आपके लिए खास हैहाइलाइट्ससीनियर सिटीजन्स को 80TTB के तहत 50,000 तक की छूट मिलती है.ओल्ड टैक्स रिजीम में 80TTA के तहत 10,000 तक की छूट मिलती है.न्यू टैक्स रिजीम में कोई छूट नहीं मिलती.नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का समय आ गया है. सीनियर सिटीजन्स टैक्स बचाने के आसान तरीके ढूंढ रहे हैं. साल 2024-25 के लिए दो खास टैक्स सेक्शन 80TTA और 80TTB ब्याज आय पर टैक्स छूट देते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) चुनते हैं.

सेक्शन 80TTA: ₹10,000 तक की छूटयह नियम 60 साल से कम उम्र के लोगों और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए है. आप बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव सोसाइटी के बचत खाते से मिलने वाले ब्याज पर 10,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं. यह छूट सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में लागू होती है और फिक्स्ड या रिकरिंग डिपॉजिट पर नहीं मिलती.

सेक्शन 80TTB: सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ी राहत
60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स सेक्शन 80TTB के तहत बचत खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, और रिकरिंग डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज पर 50,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं. यह छूट बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक के ब्याज पर लागू होती है. CA सोनू जैन के मुताबिक, “सीनियर सिटीजन्स को पुराने टैक्स सिस्टम में बने रहकर ज्यादा फायदा मिलता है, खासकर जब उनकी आमदनी ब्याज पर निर्भर हो.”

न्यू टैक्स रिजीम में कोई छूट नहींन्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 80TTA और 80TTB के तहत कोई छूट नहीं मिलती. इसलिए, अगर आपकी ब्याज आय ज्यादा है, तो ओस्ड रिजीम चुनना फायदेमंद हो सकता है. खासकर रिटायर्ड लोगों के लिए, जो ब्याज आय पर निर्भर हैं, ओल्ड रिजीम ज्यादा छूट देता है.

सही रिजीम चुनेंसीनियर सिटीजन्स को आईटीआर दाखिल करने से पहले ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के फायदे-नुकसान की तुलना करनी चाहिए. सेक्शन 80TTB की छूट फाइनेंशियल प्लानिंग में अहम भूमिका निभाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो ब्याज आय पर निर्भर हैं. सही रिजीम चुनकर आप टैक्स बचत को मैक्सिमम कर सकते हैं.vinoy jhaप्रिंट मीडिया से करियर की शुरुआत करने के बाद पिछले 5 वर्षों से News18Hindi में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं. लगभग 2 वर्षों से बिजनेस न्यूज टीम का हिस्सा हैं. पत्रकारिता में करीब एक दशक का अनुभव रखते हैं. …और पढ़ेंप्रिंट मीडिया से करियर की शुरुआत करने के बाद पिछले 5 वर्षों से News18Hindi में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं. लगभग 2 वर्षों से बिजनेस न्यूज टीम का हिस्सा हैं. पत्रकारिता में करीब एक दशक का अनुभव रखते हैं. … और पढ़ेंLocation :New Delhi,Delhihomebusinessसीनियर सिटीजन्स टैक्स कैसे बचाएं? FY25 में इन नियमों से उठाएं फायदा

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