Tax Saving Tips: टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च तक जरूर कर लें ये काम, बचत के साथ मिलेगा तगड़ा रिटर्न

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Tax Saving Tips: टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च तक जरूर कर लें ये काम, बचत के साथ मिलेगा तगड़ा रिटर्न

Last Updated:March 02, 2025, 13:16 ISTIncome Tax Saving Tips: कुछ स्कीम में पूंजी को निवेश करके टैक्स में छूट पा सकते हैं. यह फायदा सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वाले टैक्सपेयर्स के लिए उपलब्ध है.
टैक्स बचाने के हैं कई धांसू तरीके!Income Tax Saving Tips: 31 मार्च आने वाला है. ऐसे में अगर आपने अभी तक टैक्स सेविंग के लिए निवेश नहीं किया है तो आपको परेशानी हो सकती है. अगर आपने अब तक चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स सेविंग निवेश नहीं किया है तो यह काम आपको 31 मार्च से पहले कर लेना होगा. तभी आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर सकेंगे. यह फायदा सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वाले टैक्सपेयर्स के लिए उपलब्ध है. नीचे दिए गए निवेश विकल्पों में से चुने और अपने टैक्स का बोझ कम करें.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) सेक्शन 80सी के अंतर्गत आने वाला एक आकर्षक टैक्स-सेविंग निवेश विकल्प है. वर्तमान में पीपीएफ पर ब्याज दर 7.1 फीसदी है. सरकार हर 3 महीने पर ब्याज दर की समीक्षा करती है. आप पीपीएफ में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं.

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)सुकन्या समृद्धि योजना खासतौर पर बेटियों वाले माता-पिता के लिए है. माता-पिता अपनी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं. इस योजना में ब्याज दर 8.2 फीसदी है जो पीपीएफ से भी अधिक है. खाते में न्यूनतम 250 रुपये जमा करना आवश्यक है. इस योजना में मिलने वाला ब्याज टैक्स-फ्री है.

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में निवेश की न्यूनतम सीमा 1,000 रुपये है. इस पर ब्याज दर 7.7 फीसदी है. एनएससी की परिपक्वता अवधि 5 साल है, जिसके बाद खाता मैच्योर हो जाता है. कम जोखिम उठाने वाले निवेशक टैक्स कटौती के लिए यह सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं.

सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीमसीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है. इसका लॉक-इन पीरियड 5 साल है. इसमें मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम 30 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है. हालांकि, टैक्स कटौती केवल धारा 80सी की 1.5 लाख रुपये की सीमा तक ही क्लेम की जा सकती है. इस स्कीम पर ब्याज दर 8.2 फीसदी है.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :March 02, 2025, 13:16 ISThomebusinessआयकर बचाने के लिए 31 मार्च तक कर लें ये काम, बचत के साथ मिलेगा तगड़ा रिटर्न

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