Last Updated:July 13, 2025, 09:56 ISTRevised ITR- अगर आपसे भी आईटीआर में कोई जानकारी गलत दर्ज हो गई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप इसे आसानी से सुधार सकते हैं. इसके लिए आपको संसोधित रिटर्न यानी रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करनी होगी.अगर आपने आईटीआर की गलती नहीं सुधारी तो आपका रिटर्न अमान्य भी घोषित किया जा सकता है.हाइलाइट्सरिवाइज्ड आईटीआर से गलतियां सुधारेंरिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने का तरीका आसान हैरिवाइज्ड आईटीआर को सत्यापित करना जरूरी हैनई दिल्ली. आयकर रिटर्न दाखिल करने का सीजन चल रहा है. जिन आयकरदाताओं के खातों का ऑडिट नहीं होना है, वे 15 सितंबर तक आईटीआर भर सकते हैं. आयकर रिटर्न दाखिल करते समय वैसे तो हर आयकरदाता अत्यंत सावधानी बरतता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों से गलतियां हो जाती हैं. गलत आईटीआर फार्म का चुनाव, बैंक खाता संख्या सही न भरना या कटौती गलत दावा करना जैसी मिस्टेक्स हो ही जाती है. अगर आपने आईटीआर फॉर्म गलत चुना है या कोई जानकारी सही नहीं है तो आपका रिटर्न इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139(9) के तहत त्रुटिपूर्ण (defective) माना जाएगा. ऐसे में आयकर विभाग आपको रिटर्न सुधारने के लिए कहेगा और अगर आपने सुधार नहीं किया तो आपका रिटर्न अमान्य भी घोषित किया जा सकता है.
अगर आपसे भी आईटीआर में कोई जानकारी गलत दर्ज हो गई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप इसे आसानी से सुधार सकते हैं. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के अनुसार, अगर किसी आयकरदाता आईटीआर रिटर्न फाइल करते वक्त हुई भूल को सुधार सकता है. उसे संशोधित आईटीआर (Revised ITR) दाखिल करने का मौका आयकर विभाग देता है. रिवाइज्ड आईटीआर के जरिए आप अपनी इनकम की जानकारी, कटौतियां (deductions), या फॉर्म की श्रेणी तक में बदलाव कर सकते हैं. खास बात यह है रिटर्न भरने की समयसीमा बीतने से पहले आप जितनी बार चाहें, उतनी बार रिटर्न रिवाइज्ड कर सकते हैं.
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और लॉगिन करें.
‘File Income Tax Return’ विकल्प चुनें और फिर ‘Revised Return’ चुनें.
अपने मूल रिटर्न का Acknowledgement Number और फाइलिंग की तारीख दर्ज करें.
नया, सही ITR फॉर्म भरें जिसमें संशोधित जानकारी हो.
रिटर्न को वैरिफाई करें और सबमिट करें, जैसे आपने मूल रिटर्न के समय किया था.
वेरिफाई करना जरूरी
अगर आप भी आईटीआर को रिवाइज कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपको इसे सत्यापित करना होगा. अगर आप रिवाइज्ड आईटीआर को सत्यापित नहीं करेंगे तो आयकर विभाग उसे स्वीकार नहीं करेगा और आपनी रिवाइज्ड आईटीआर अमान्य होगी.
ऑनलाइन चेक कर सकते हैं स्टेटस
आपने अपनी आईटीआर में गलती सुधारने के लिए जो संशोधन किया है, वो हुआ है या नहीं, यह जानकारी भी आप ले सकते हैं. इसके लिए आपको आयकर विभाग की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा. फिर वहां माय अकाउंट मेन्यू में जाकर ‘View e-Filed Returns/Forms’ पर क्लिक करें. यहां ड्रॉपडाउन लिस्ट में से रेक्टिफिकेशन स्टेटस को सेलेक्ट करें और सब्मिट पर क्लिक कर दें. आपके सामने स्टेटस आ जाएगा.Location :New Delhi,New Delhi,DelhihomebusinessRevised ITR : आईटीआर भरने में हुई गलती सुधारने का क्या है तरीका?
stock market, share market, market update, trading news, trade news, nifty update,bank nifty, oxbig news, oxbig news network, hindi news, hindi news, business news, oxbig hindi news
English News