नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ क्लेम से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है. अब पीएफ क्लेम के लिए सभी कर्मचारियों के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा. कुछ खास कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है. यह कदम उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जिनके लिए आधार बनवाना संभव नहीं है. इस बदलाव से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके लिए आधार से जुड़ी बाधाएं अब तक पीएफ क्लेम में रुकावट बनती थीं.
जिन कर्मचारियों के पास आधार नहीं है, वे अब भी EPFO के तहत क्लेम कर सकते हैं. उनके लिए पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाणपत्र या अन्य आधिकारिक पहचान पत्रों के माध्यम से वैरिफिकेशन का विकल्प रखा गया है. इसके अलावा, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण और अन्य मानदंडों के जरिए भी पहचान सत्यापित की जाएगी. ₹5 लाख से अधिक के क्लेम के मामलों में नियोक्ता से सदस्य की प्रामाणिकता की पुष्टि कराई जाएगी.
किन कर्मचारियों को मिलेगी छूटईपीएफओ के नियम के मुताबिक किसी भी कर्मचारी को यदि पीएफ क्लेम सेटल करना है यानी पीएफ से पैसा निकालना है तो उसके लिए उसका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और आधार नंबर लिंक होना चाहिए. अब ईपीएफओ ने इस नियम से कुछ कर्मचारियों को छूट दी है. ये कर्मचारी हैं….
अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी जो भारत में काम करने के बाद अपने देश लौट गए हैं और आधार नहीं ले पाए.
विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय जिन्हें आधार नहीं मिल सका.
नेपाल और भूटान के नागरिक, जिन्हें आधार अनिवार्य नहीं होगा.
स्थायी रूप से विदेश गए पूर्व भारतीय नागरिक भी इस छूट के दायरे में आते हैं.
क्लेम प्रक्रिया के नियमEPFO ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी क्लेम की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए. इसके बाद स्वीकृति अधिकारी-प्रभारी (OIC) के माध्यम से ई-ऑफिस फाइल के जरिए मंजूरी दी जाएगी. साथ ही कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे एक ही UAN नंबर बनाए रखें या अपने पिछले सर्विस रिकॉर्ड को उसी UAN में ट्रांसफर कर लें. इससे क्लेम प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी.
Tags: Epf claim, Epfo, PF accountFIRST PUBLISHED : December 4, 2024, 10:29 IST
stock market, share market, market update, trading news, trade news, nifty update,bank nifty, oxbig news, oxbig news network, hindi news, hindi news, business news, oxbig hindi news
English News