Last Updated:June 02, 2025, 11:37 ISTITR Filing 2025 : ITR-1 यानी सहज फॉर्म उन वेतनभोगी या पेंशनधारक व्यक्तियों के लिए है जिनकी कुल आय ₹50 लाख से कम है और जिनकी आय के स्रोत सरल हैं. ITR अब 15 सितंबर तक फाइल किया जा सकेगा.हाइलाइट्सकंपनियों ने अभी फॉर्म-16 जारी नहीं किए हैं.ITR-1 वेतनभोगी या पेंशनधारक जिनकी आय ₹50 लाख से कम है भर सकते हैं.ITR-2 उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी आय ₹50 लाख से अधिक है.नई दिल्ली. आयकर रिटर्न दाखिल करने का काम शुरू हो गया है. आयकर विभाग ने इस महीने की शुरुआत में ही सभी आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाई कर दिए थे. हालांकि कर्मचारियों को अभी आईटीआर भरने के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी कंपनियों ने फॉर्म-16 जारी नहीं किए हैं. इसी महीने ये फार्म कर्मचारियों को दिया जाएगा. इस बार आईटीआर में कई बदलाव किए गए हैं जो बजट में टैक्स स्लैब और कैपिटल गेन टैक्स में सुधार के बाद लागू हुए हैं.
अगर किसी वेतनभोगी या पेंशनर की आय सीमित है और इनकम के ज्यादा स्रोत नहीं है तो वह ITR-1 के जरिए रिटर्न दाखिल कर सकता है. वहीं, अगर किसी सैलरीड पर्सन की इनकम ज्यादा है और कई स्रोतों से होती है तो उसे आईटीआर फॉर्म-2 का इस्तेमाल करना होगा. आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि रिटर्न भरने के लिए किस कर्मचारी के लिए कौन सा फॉर्म उपयुक्त है.
ITR फॉर्म-1 कौन भर सकता है?
ITR-1 यानी सहज फॉर्म उन वेतनभोगी या पेंशनधारक व्यक्तियों के लिए है जिनकी कुल आय ₹50 लाख से कम है और जिनकी आय के स्रोत सरल हैं. इसमें वेतन, एक हाउस प्रॉपर्टी (जहां हानि आगे नहीं बढ़ाई गई हो), बचत खाते या फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज, डिविडेंड, पारिवारिक पेंशन और ₹5,000 तक की कृषि आय शामिल है. इस बार एक नई सुविधा के तहत ₹1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले टैक्सपेयर्स भी ITR-1 भर सकते हैं, जो पहले संभव नहीं था.
ITR-1 कौन नहीं भर सकता?
यदि आपकी निम्नलिखित स्थितियां हैं, तो आप ITR-1 का उपयोग नहीं कर सकते:
कुल आय ₹50 लाख से अधिक हो
सेक्शन 112A के तहत LTCG ₹1.25 लाख से अधिक हो
कंपनी में डायरेक्टर हों
अनलिस्टेड शेयर हो
विदेशी आय प्राप्त की हो या विदेश में संपत्ति हो
ESOP पर टैक्स भुगतान स्थगित किया हो
किसी भी प्रकार का पिछला नुकसान हो जिसे आगे ले जाना हो
ITR-2 किसके लिए है?
ITR-2 उन व्यक्तियों के लिए है जो व्यवसाय या पेशे से आय नहीं कमा रहे हैं, लेकिन ITR-1 के मानदंडों को पूरा नहीं करते. यानी अगर आप सैलरीड या पेंशनधारक हैं, लेकिन आपकी वित्तीय स्थिति थोड़ी जटिल है, तो आपको ITR-2 फॉर्म भरना होगा. यानी किसी वेतनभोगी आय अगर 50 लाख से ज्यादा है, एलटीसीजी 1.25 लाख रुपये सालाना से ज्यादा हो तो उसे आईटीआर-1 की जगह आईटीआर-2 फॉर्म के माध्यम से रिटर्न दाखिल करनी होगी.
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