नई दिल्ली. सरकार के नियमों के अनुसार, किसी भी उत्पाद का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए और ग्राहक को केवल वही कीमत चुकानी चाहिए. लेकिन अक्सर देखा गया है कि दुकानदार कुछ अतिरिक्त पैसे वसूलते हैं या छुट्टे पैसे के बदले चॉकलेट थमा देते हैं. यह स्थिति अधिकतर ग्राहकों की जानकारी या जागरूकता के अभाव में होती है. लेकिन अब ग्राहक इस प्रकार की वसूली का कानूनी रूप से विरोध कर सकते हैं.
वडोदरा के वकील विराज ठक्कर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत दुकानदारों को एमआरपी से अधिक कीमत वसूलना गैरकानूनी है. हालांकि, रेस्तरां और कैफे में एमआरपी के अतिरिक्त सेवा शुल्क लिया जा सकता है. इसके अलावा, अगर ग्राहक को खरीदी गई वस्तु का कम वजन मिलता है, तो वे अपनी मांग पूरी मात्रा के लिए कर सकते हैं.
कहां करें शिकायत?यदि कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक वसूलता है, तो यह उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत “भ्रामक तरीकों से अधिक वसूली” माना जाता है. ग्राहक उपभोक्ता फोरम या जिला उपभोक्ता न्यायालय में निशुल्क शिकायत दर्ज करा सकते हैं. दुकानदार दोषी पाए जाने पर उन्हें जुर्माना और दंड का सामना करना पड़ सकता है.
उपभोक्ता अधिकार फोरम का सहारा लेंहालांकि कई ग्राहक कानूनी प्रक्रिया की जटिलता से बचने के लिए चुप रह जाते हैं, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण फोरम ऐसे मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करता है. शिकायत दर्ज कराने पर ग्राहक को न केवल वसूला गया पैसा वापस मिलता है, बल्कि उसे ब्याज भी दिया जाता है.
महत्वपूर्ण बातें:एमआरपी से अधिक वसूली अवैध है.शिकायत दर्ज करने के लिए उपभोक्ता फोरम में जाएं.ग्राहक को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए.
Tags: Business newsFIRST PUBLISHED : November 28, 2024, 20:23 IST
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