नई दिल्ली. टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी खबर है. सरकार ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम के बाद अब रिवाइज्ड रिटर्न भरने की डेडलाइन भी बढ़ा दी है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन अब 15 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दी है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. जो टैक्सपेयर्स इस तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए थे, उनके लिए लेट फीस के साथ रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख पहले 31 दिसंबर रखी गई थी.
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2024 है. जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स को अपने एनुअल लेनदेन को कंसोलिडेट करने के लिए यह रिटर्न जमा करना आवश्यक होगा. जीएसटी एनुअल रिटर्न (GSTR-9) फाइल न करने पर 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनी को 50 रुपये रोजाना (सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत 25-25 रुपये) या टर्नओवर का 0.04 फीसदी मैक्सिमम लिमिट पेनल्टी के रूप में जमा करना होगा.
5 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये टर्नओवर वाली कंपनी को 100 रुपये रोजाना (सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत 50-50 रुपये) या टर्नओवर का 0.04 फीसदी मैक्सिमम लिमिट पेनल्टी देनी होगी. इसी तरह 20 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनी को 200 रुपये रोजाना (सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत 100-100 रुपये) या टर्नओवर का 0.50 फीसदी मैक्सिमम लिमिट पेनल्टी भरनी होगी.
2 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले बिजनेस को जीएसटीआर-9 फाइल करना होगा. जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के तहत टैक्सपेयर्स के लिए जीएसटीआर-9ए है. 5 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए जीएसटीआर-9सी होता है. जीएसटीआर-9 के साथ एक एडिशनल एनुअल रेकन्सिलीऐशन स्टेटमेंट की जरूरत होती है. एक पैन के तहत कई जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले व्यवसायों को प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए अलग-अलग जीएसटीआर-9 रिटर्न दाखिल करना होगा.
समय सीमा के बाद आईटीआर फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स पर 5,000 रुपये का जुर्माना है. 5 लाख रुपये से कम आय वाले टैक्सपेयर्स के लिए यह जुर्माना राशि 1,000 रुपये है.
Tags: Income tax, Income tax department, ITR filingFIRST PUBLISHED : December 31, 2024, 16:36 IST
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