Last Updated:July 07, 2025, 13:38 ISTRBI ने तीन बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इन बैंकों पर लोन देने, जमा करने और दूसरे बैंकिंग कारोबार करने पर रोक लगा दी गई है. इस कार्रवाई का असर ग्राहकों पर भी पड़ेगा. क्या आपका इनमें से किसी बैंक में खाता है?हाइलाइट्सआरबीआई ने तीन बैंकों पर प्रतिबंध लगाया.ग्राहक ₹35000 तक निकाल सकते हैं.भवानी सहकारी बैंक के ग्राहक पैसा नहीं निकाल सकेंगे.RBI Banned 3 Banks: भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन बैंकों के खिलाफ सख्ती दिखाई है. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A और 56 के तहत ये प्रतिबंध लगाए गए हैं. इन तीनों बैंकों को 4 जुलाई से अपना कारोबार बंद करने का आदेश दिया गया है. इस दौरान ग्राहकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. इस लिस्ट में शामिल दो बैंकों के ग्राहक सीमित राशि निकाल सकेंगे, जबकि एक बैंक को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई है.
बता दें कि RBI का ये आदेश 6 महीने तक लागू रहेगा. RBI ने बैंकों का लाइसेंस रद्द नहीं किया है, बल्कि कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाए हैं. बैंकों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी. केंद्रीय बैंक संशोधन के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी करेगा. अगर स्थिति में सुधार होता है, तो इन प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय भी लिया जा सकता है. इस सूची में इनोवेटिव को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (दिल्ली), द इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (गुवाहाटी) और द सहकारी बैंक लिमिटेड (मुंबई) शामिल हैं.
ये सेवाएं होंगी बंदतीन बैंकों को RBI के परमिशन के बिना कोई भी लोन या एडवांस मंजूर या रिन्यू करने की अनुमति नहीं होगी. उन्हें किसी भी निवेश, उधारी और अन्य लेन-देन, जिसमें नए डिपॉजिट स्वीकार करना शामिल है, से रोका गया है. वे अपनी देनदारियों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कोई भुगतान भी नहीं कर सकेंगे. किसी भी समझौते या व्यवस्था में प्रवेश करने पर भी रोक होगी. संपत्ति या संपत्तियों को बेचने की अनुमति भी नहीं होगी. हालांकि, बैंक कुछ आवश्यक कार्यों जैसे कर्मचारियों की सैलरी, किराया, बिजली बिल आदि पर खर्च कर सकते हैं. इसके अलावा, डिपॉजिट के खिलाफ लोन को रीसेट करने की अनुमति भी दी गई है.
ग्राहक निकाल सकेंगे इतनी राशिRBI ने Innovative Co-operative Urban Bank Limited Delhi और The Industrial Cooperative Bank Limited Guwahati को अपने बैंक सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट या किसी अन्य अकाउंट से ₹35000 तक निकालने की अनुमति दी है. हालांकि, Bhavani Sahakari Bank Limited Mumbai के ग्राहकों को यह सुविधा नहीं मिलेगी. हर ग्राहक को DICGC Act 1961 के प्रावधानों के तहत अपने जमा राशि पर ₹5 लाख तक का जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का अधिकार है.
RBI ने यह कदम क्यों उठाया?हाल ही में RBI ने बैंक के बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बैंक की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए बातचीत की थी. यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि बैंक ने निगरानी संबंधी चिंताओं को दूर करने और बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए. तीनों बैंकों को 3 जुलाई को निर्देश जारी किए गए हैं.Location :New Delhi,DelhihomebusinessRBI ने लिया बड़ा एक्शन! इन 3 बैंकों से नहीं निकल पाएंगे पैसा, लगी रोक
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