सोने की तस्करी में कितना ‘फायदा’ कि लोग ले लेते हैं बड़े-बड़े रिस्क?

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Last Updated:March 07, 2025, 16:13 ISTGold Smuggling- दुबई सोने के व्यापार का वैश्विक केंद्र है. दुबई गोल्ड एंड कमोडिटीज एक्सचेंज (DGCX) और ऐतिहासिक दीरा गोल्ड सूक दुनियाभर के सोने के व्यापारियां, निवेशक और पर्यटकों के साथ ही तस्‍करों को अपनी ओर आक…और पढ़ेंरान्या राव दुबई से तस्‍करी कर सोना भारत लाई थी. हाइलाइट्सदुबई सोने के व्यापार का वैश्विक केंद्र है.दुबई का सोना भारत से 18-20% सस्ता है.सोने की तस्करी पर 3-7 साल की सजा हो सकती है.नई दिल्‍ली. मशहूर अभिनेत्री रान्या राव 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (KIA) पर सोने की छड़ें शरीर से बांधकर लाते हुए पकड़ी गईं. राव 14.2 किलोग्राम सोना अवैध तरीके से दुबई से भारत लाई थी. इस हाई प्रोफाइल मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर सोने की तस्‍करी चर्चा में है. सवाल यह है दुबई जैसे दूसरे देशों से भारत में सोने की तस्‍करी करने पर कितना फायदा होता है जो तस्‍कर बड़े से बड़ा रिस्‍क अवैध्‍ध रूप से भारत लाने में लेते हैं? सोने की तस्‍करी में संलिप्‍त व्‍यक्ति को कितनी सजा हो सकती है और दुबई से ही ज्‍यादा सोना तस्‍कर भारत क्‍यों लाते हैं?

सबसे पहले बात करते हैं कि दुबई गोल्‍ड स्‍मगलरों की फर्स्‍ट च्‍वाइस क्‍यों बना हुआ है. दुबई सोने के व्यापार का वैश्विक केंद्र है. दुबई गोल्ड एंड कमोडिटीज एक्सचेंज (DGCX) और ऐतिहासिक दीरा गोल्ड सूक दुनियाभर के सोने के व्यापारियां, निवेशक और पर्यटकों के साथ ही तस्‍करों को अपनी ओर आकर्षित करता है. पिछले 20 वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का आयातक बन गया है.

कम कीमत सबसे बड़ा कारण दुबई में सोने की कीमतें भारत से कम है क्योंकि वहां निर्माण लागत कम है, आयात शुल्क नहीं लगता और टैक्स फ्री पॉलिसी लागू है. इतना ही नहीं दुबई में सोने पर मेकिंग चार्ज भी भारत के मुकाबले कम है. ऐसे में कुल मिलाकर दुबई का सोना भारत के सोने से लगभग 18 से 20 प्रतिशत सस्ता है. यही कारण है कि लोग दुबई से सोना खरीदना पसंद करते हैं. वहीं कुछ लोग दुबई से सोने की तस्करी भी करते हैं. दुबई का सोने में मिलावट नहीं होती और वह शुद्ध होता है. ऐसा वहां के कड़े नियमों के कारण है. खरा सोना मिलने के कारण भी तस्‍कर दुबई को सोने की खरीदारी के लिए चुनते हैं. दुबई के गोल्ड सूक में मोलभाव करने की सुविधा होती है, जिससे कीमत और कम हो जाती है. दुबई में विदेशी खरीदारों को VAT रिफंड की सुविधा मिलती है, जिससे उनको सोना खरीदना सस्ता पड़ता है.

कितना सोना ला सकते हैं पुरुष दुबई से केवल 20 ग्राम सोना खरीदकर भारत ला सकते हैं. वहीं महिलाएं दुबई से 40 ग्राम सोना खरीदकर भारत ला सकती हैं. इसके अलावा अगर आप 6 महीने दुबई में रहकर भारत लौट रहे हैं, तो आप 1 किलो सोना कस्टम ड्यूटी फ्री ला सकते हैं. हालांकि, यह सोना आप सिक्के या बिस्किट के रूप में नहीं ला सकते हैं. यह आपको गहने के रूप में लाना होगा.

होता है कितना फायदा भारत में इस समय सोने की कीमत करीब 87000 रुपये प्रति दस ग्राम चल रही है, जबकि दुबई में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹82,000 प्रति 10 ग्राम है. यहां ध्‍यान देने वाली बात यह है कि सोने की कीमत में रोज घटत-बढत होती है. अगर कोई व्यक्ति कानूनी तरीके से दुबई एक किलो सोना लाना चाहता है तो उसे भारत आने पर कस्‍टम ड्यूटी (12.5%) सोशल वेलफेयर चार्ज (1.25%) और जीएसटी (3%) चुकानी होगी. इस तरह दुबई से 82 लाख रुपये में खरीदे गए एक किलोग्राम सोने पर उसे करीब 14 लाख रुपये अतिरिक्‍त देने होंगे. वहीं, अगर दुबई से भारत में छिपते-छिपाते एक किलो सोना ले आता है तो उसके 14 लाख रुपये बच जाते हैं.

सोने की तस्‍करी पर कितनी है सजा भारत में सोने की तस्करी एक आपराधिक अपराध है कृत्‍य है और इसे रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए कई कानून बने हैं. सोने की तस्‍करी पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1960, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (सीओएफईपीएसए), 1974, तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता (संपत्ति जब्ती) अधिनियम (एसएफईएमए), 1976 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अनुसार आरोपी पर मुकदमा दर्ज हो सकता है. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 15 (1) (iii-a) में तो सोने की तस्‍करी को ‘आतंकी कृत्‍य’ (Terrorist act) माना गया है.

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अनुसार, सोने की तस्करी करने पर अपराध की गंभीरता के आधार पर तीन से सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है. इसके साथ ही भारी जुर्माना लगाया जा सकता है जो तस्करी किए गए सोने के मूल्य से तीन गुना अधिक हो सकता है. पकड़ा गया सोना भी जब्‍त कर लिया जाता है. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 16 के अनुसार, सोना तस्‍कर को पांच साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :March 07, 2025, 16:13 ISThomebusinessसोने की तस्करी में कितना ‘फायदा’ कि लोग ले लेते हैं बड़े-बड़े रिस्क?

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