Last Updated:July 14, 2025, 21:57 ISTदेश में कई लोग हाउस रेंट अलाउंस के जरिये इनकम टैक्स में हेरफेर करने की कोशिश करते हैं. ऐसे लोगों पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई तेज हो गई है.
एचआरए से इनकम टैक्स में हेरफेर पर आईटी विभाग का कड़ा एक्शन.(Image:PTI) नई दिल्ली. अगर आप किसी भी कंपनी में नौकरी करते हैं और किराए के घर में रहते हैं, तो आपको सैलरी के साथ हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का एक अतिरिक्त फायदा मिलता है. यह एक ऐसा अलाउंस है, जिसे नौकरीपेशा लोग इनकम टैक्स से छूट पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. मगर इसी सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर कई लोग टैक्स चोरी भी करते हैं?
क्या है हाउस रेंट अलाउंस (HRA)HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, सैलरी का एक हिस्सा होता है जो कर्मचारी को किराए के मकान में रहने की वजह से दिया जाता है. अगर आप वाकई किसी किराए के मकान में रहते हैं और आपके पास रेंट एग्रीमेंट, भुगतान के सबूत (जैसे बैंक ट्रांजेक्शन या रसीद) हैं, तो आप इस पर इनकम टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं.
इसका कैलकुलेशन तीन चीजों में से कम पर किया जाता है
1. HRA का वास्तविक अमाउंट
2. आपकी सैलरी का 50% (अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं) या 40% (नॉन-मेट्रो)
3. रेंट माइनस सैलरी का 10 फीसदी
कैसे होता है गलत इस्तेमाल?टैक्स छूट पाने की इस स्कीम का कई लोग गलत फायदा उठाते हैं. वे फर्जी रसीदें बनवाते हैं या अपने रिश्तेदारों (जैसे माता-पिता) के नाम पर फर्जी किरायेदारी दिखाते हैं. उदाहरण के लिए:– कोई शख्स अपने पेरेंट्स के घर में रह रहा है, लेकिन दिखाता है कि वह किराए पर रह रहा है और उन्हें हर महीने पैसा दे रहा है.– कई बार मकान मालिक और किराएदार के बीच कोई लिखित समझौता भी नहीं होता, फिर भी क्लेम कर दिया जाता है. इन फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोग सालाना हजारों–लाखों रुपये की टैक्स छूट हासिल कर लेते हैं.
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है?हाल के वर्षों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एचआरए फर्जीवाड़े पर कड़ी नजर रखनी शुरू की है. अब बड़ी रकम के एचआरए क्लेम्स पर दस्तावेजी जांच होती है. अगर रेंट सालाना ₹1 लाख से ज्यादा है तो PAN नंबर अनिवार्य कर दिया गया है. कई मामलों में आईटी विभाग ने एचआरए क्लेम को खारिज कर जुर्माना भी लगाया है. एचआरए टैक्स बचाने का कानूनी तरीका है लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है. अगर आप वाकई किराए पर रह रहे हैं, तो रेंट एग्रीमेंट और भुगतान के सबूत रखें. नहीं तो फर्जी दस्तावेज़ों से पंगा लेना आपको महंगा पड़ सकता है.Rakesh SinghRakesh Singh is a chief sub editor with 14 years of experience in media and publication. International affairs, Politics and agriculture are area of Interest. Many articles written by Rakesh Singh published in …और पढ़ेंRakesh Singh is a chief sub editor with 14 years of experience in media and publication. International affairs, Politics and agriculture are area of Interest. Many articles written by Rakesh Singh published in … और पढ़ेंLocation :New Delhi,Delhihomebusinessकिराए के घर में रहते हैं? HRA से कैसे कुछ लोग करते हैं इनकम टैक्स में हेरफेर
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