नई दिल्ली. ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार साउथ एक्ट्रेस रान्या राव ने आखिरकार कबूल किया है कि उसने सोना खरीदने के लिए हवाला के पैसा का इस्तेमाल किया था. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने 25 मार्च को अदालत को बताया कि कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव ने पूछताछ के दौरान कबूल किया है कि सोना खरीदने के लिए पैसा हवाला लेनदेन के जरिए ट्रांसफर किया गया था. डीआरआई की वकील मधु राव ने कहा, “रान्या राव को हवाला के जरिए पैसा भेजा गया है, उन्होंने यह बात कबूल की है.”
क्या आप जानते हैं हवाला का पैसा या हवाला कारोबार क्या होता है, इस गैरकानूनी काम में पैसों का लेनदेन कैसे होता है और पकड़ने जाने पर क्या सजा मिलती है. आइये आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.
क्या होता हवाला का पैसा
हवाला का पैसा एक गलत वित्तीय प्रणाली के जरिए भेजा या हासिल किया जाने वाला धन होता है, इस तरह के मनी ट्रांजेक्शन को बैंकिंग सिस्टम या ऑफिशियल चैनलों से बाहर रहकर गुप्त रूप से ट्रांसफर किया जाता है. हवाला सिस्टम का उपयोग मुख्य रूप से टैक्स चोरी, काले धन को सफेद करने, गैर-कानूनी लेनदेन, या उन देशों में पैसे भेजने के लिए किया जाता है जहां बैंकिंग सुविधाएं सीमित होती हैं.
कैसे ट्रांसफर होता हवाला में लेनदेन
चूंकि, हवाला के पैसों का लेनदेन बैंक और जांच एजेंसियों को धोखा देकर किया जाता है इसलिए इसे काफी सीक्रेट तरीके से ट्रांसफर किया जाता है.
-हवाला का पैसा भेजने वाला अपने शहर में एक हवाला एजेंट (हवालदार) को नकद रकम देता है.
-फिर हवालदार, पैसे को फिजिकल रूप से ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि अपने नेटवर्क के जरिए दूसरे शहर/देश में मौजूद हवालदार को सूचना देता है.
-उधर, दूसरे देश में मौजूद यह हवालदार, बिना किसी औपचारिक रिकॉर्ड के उसी राशि को प्राप्तकर्ता को दे देता है.
इस पूरे प्रोसेस के बाद, ये लोग अपने बीच बैलेंस सेटल करने के लिए विभिन्न गैर-पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं.
मुख्य रूप से हवाला ट्रांजेक्शन के जरिए अपराधी मनी लॉन्ड्रिंग कर अवैध धन को वैध दिखाने के लिए करते हैं. कई बार हवाला के पैसों का इस्तेमाल आतंकवादियों को फंडिंग के लिए भी किया जाता है.
हवाला लेनदेन गैरकानूनी
भारत में हवाला लेनदेन पूरी तरह से गैरकानूनी है, और पकड़ने जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होती है. हवाला से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए कई कानून लागू किए गए हैं, जिनके तहत कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है. मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जैसे कानून में हवाला के कारोबार को लेकर सजा का प्रावधान है.
इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, आयकर विभाग और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट कालाधन और हवाला कारोबार से जुड़े मामलों में जांच करती है.
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