Last Updated:January 21, 2025, 13:20 ISTVoda Idea vs Income Tax : टेलीकॉम कंपनी वोडा आइडिया ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा केस जीता. कंपनी ने इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ जीत हासिल करते हुए 1,600 करोड़ रुपये का रिफंड हासिल किया.वोडा आइडिया ने इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ मुकदमा जीता है. नई दिल्ली. करेंसी और बकाए से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडा-आइडिया को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मिली है. कंपनी के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के नवंबर 2023 के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कंपनी को 1,600 करोड़ का टैक्स रिफंड देने का आदेश दिया गया था. वैसे टैक्स विभाग ने पहले ही वोडाफोन आइडिया को यह रिफंड जारी कर दिया है, लेकिन विभाग ने कंपनी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.
उच्चतम न्यायालय ने टैक्स विभाग की अपील को खारिज कर दिया, क्योंकि हाई कोर्ट के राहत आदेश को चुनौती देने में 295 दिनों की अनावश्यक देरी हुई थी. अदालत ने टैक्स अधिकारियों की आलोचना करते हुए इस देरी को गंभीर और अनुचित बताया. विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने में 295 दिनों की गंभीर देरी हुई है, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा संतोषजनक रूप से समझाया नहीं गया है. इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया.
क्या है पूरा मामलानवंबर 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें टैक्स विभाग को निर्देश दिया गया कि वह टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा 2016-2017 के आकलन वर्ष के लिए चुकाई गई टैक्स की राशि वापस करे. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगस्त 2023 में विभाग द्वारा पारित आकलन आदेश समय सीमा से बाहर था और इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता. न्यायमूर्ति के आर श्रीराम और नीला गोकले की एक डिवीजन बेंच ने आकलन अधिकारी के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया, जिन्होंने निर्धारित 30 दिनों की समय सीमा के भीतर अंतिम आदेश पारित नहीं किया और इस प्रकार सरकारी खजाने और जनता को भारी नुकसान पहुंचाया.
टैक्स से ज्यादा की थी वसूलीकोर्ट ने वोडाफोन आइडिया द्वारा दायर एक याचिका पर अपना फैसला सुनाया. याचिका में कहा गया था कि आयकर विभाग ने 2016-2017 के आकलन वर्ष के लिए भुगतान की गई राशि को वापस नहीं किया, जो कि उनकी आय पर वैध कर से कहीं अधिक थी. बेंच ने अपने आदेश में नोट किया कि वोडाफोन का मामला काफी सरल था और यह देखा गया कि संबंधित आकलन अधिकारी ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी तरह से उदासीनता और लापरवाही दिखाई.
फिर भी गिरते जा रहे शेयरघाटे और बकाए से जूझ रही वोडा आइडिया को भले ही इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ जीत मिली हो, लेकिन शेयर बाजार में उसके स्टॉक की कीमतें आज भी दबाव में चल रही हैं. मंगलवार दोपहर 1 बजे के आसपास वोडा आइडिया के शेयर की कीमत 4.93 फीसदी की गिरावट के साथ 9.45 रुपये के भाव चल रही थी.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :January 21, 2025, 13:20 ISThomebusinessवोडा-आइडिया को मिलेगा 1600 करोड़ का रिफंड, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
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