उत्तर प्रदेश में घर या दुकान खरीदने वाले हो जाएं सावधान, फ्रॉड से बचाएगी UP RERA की ये चेतावनी

spot_img

Must Read

Last Updated:May 29, 2025, 22:32 ISTयूपी रेरा (UP Rera) ने घर खरीदारों को चेतावनी दी है कि वह उत्तर प्रदेश रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में ही निवेश करें. घर खरीदार रेरा के पोर्टल के होमपेज पर जाकर ‘रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स’ सेक्शन में संबंधित प्र…और पढ़ेंप्रतीकात्मक तस्वीर.हाइलाइट्सयूपी रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में ही निवेश करें.रेरा पोर्टल पर प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी हासिल करें.रेरा हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.ग्रेटर नोएडा. अगर आप उत्तर प्रदेश में घर या दुकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है. उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट अथॉरिटी (UP Rera) ने एक बार फिर रियल एस्टेट सेक्टर में घर या दुकान खरीदने की योजना बना रहे कंज्यूमर्स को चेतावनी दी है कि वे केवल यूपी रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजक्ट में ही निवेश करें.

रेरा ने साफ किया है कि रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में ही निवेश सुरक्षित है और कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सकती है. रेरा के अनुसार, आम नागरिकों के जीवन में घर खरीदना एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है और इसमें उनकी जीवनभर की कमाई का बड़ा हिस्सा लग जाता है. ऐसे में जल्दबाजी या अधूरी जानकारी के आधार पर लिया गया फैसला न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि कंज्यूमर को कानूनी उलझनों में भी डाल सकता है.

पोर्टल में मिलेगी ये सारी जानकारियांरेरा ने कंज्यूमर से अपील की है कि किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले रेरा के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर संबंधित प्रमोटर और प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी हासिल कर लें. पोर्टल पर प्रोजेक्ट की लैंड, मैप, स्वीकृतियां, विशिष्टताएं, बैंक खातों की जानकारी, रजिस्ट्रेशन की वैधता, समय विस्तार, ओसी/सीसी की स्थिति और क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसी सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध हैं.

रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स सेक्शन में कर सकते हैं चेकरेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि रेरा कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा और रियल एस्टेट सेक्टर के पारदर्शी विकास के लिए कृतसंकल्प है. उन्होंने कंज्यूमर्स से आग्रह किया कि वे केवल रेरा के पोर्टल पर दी गई जानकारी के आधार पर ही फैसलें लें और किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार या विज्ञापन से बचें. घर खरीदार रेरा के पोर्टल के होमपेज पर जाकर ‘रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स’ सेक्शन में संबंधित प्रोजेक्ट या प्रमोटर का नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

रेरा हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं संपर्कप्रोजेक्ट समरी पेज पर प्रमोटर के खिलाफ दर्ज शिकायतें और प्रोजेक्ट से जुड़ी आवंटियों की शिकायतें भी देखी जा सकती हैं. रेरा ने कंज्यूमर्स को यह भी सलाह दी है कि प्रोजेक्ट में यूनिट के मूल्य का भुगतान केवल प्रोजेक्ट के कलेक्शन एकाउंट में ही करें और हर पहलू की जांच-पड़ताल के बाद ही निवेश करें. ज्यादा जानकारी के लिए कंज्यूमर रेरा हेल्पलाइन नंबर 9151602229, 9151642229 (लखनऊ हेडक्वार्टर) और 9151672229, 9151682229 (एनसीआर ऑफिस, ग्रेटर नोएडा) पर संपर्क कर सकते हैं या रेरा संवाद लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
vinoy jhaप्रिंट मीडिया से करियर की शुरुआत करने के बाद पिछले 5 वर्षों से News18Hindi में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं. लगभग 2 वर्षों से बिजनेस न्यूज टीम का हिस्सा हैं. पत्रकारिता में करीब एक दशक का अनुभव रखते हैं. …और पढ़ेंप्रिंट मीडिया से करियर की शुरुआत करने के बाद पिछले 5 वर्षों से News18Hindi में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं. लगभग 2 वर्षों से बिजनेस न्यूज टीम का हिस्सा हैं. पत्रकारिता में करीब एक दशक का अनुभव रखते हैं. … और पढ़ेंभारत पाकिस्तान की ताज़ा खबरें OXBIG NEWS NETWORK India पर देखेंLocation :New Delhi,Delhihomebusinessयूपी में घर खरीदने वाले हो जाएं सावधान, फ्रॉड से बचाएगी UP RERA की चेतावनी

stock market, share market, market update, trading news, trade news, nifty update,bank nifty, oxbig news, oxbig news network, hindi news, hindi news, business news, oxbig hindi news

English News

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest Article

- Advertisement -