नई दिल्ली. अब गोवा में मकान मालिकों को अपने किरायेदार की जानकारी सरकार को देनी होगी. गोवा सरकार ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए किरायेदार सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने गोवा (किरायेदार सत्यापन) अधिनियम, 2024 को अधिसूचित कर दिया है, जिसे 1 दिसंबर से लागू किया जाएगा. इसके तहत, किरायेदारों की जानकारी सरकार को उपलब्ध नहीं कराने वाले मकान मालिकों पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह अधिनियम 1 दिसंबर से प्रभावी होगा और मकान मालिकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने किरायेदारों का पूरा विवरण संबंधित अधिकारियों को समय पर सौंपें.
सुरक्षा को लेकर बढ़ी सख्तीगोवा पुलिस ने राज्य में किरायेदार सत्यापन अभियान तेज कर दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि गोवा, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए लोकप्रिय स्थान है और यहां सुरक्षा से जुड़े खतरे अधिक रहते हैं. इस अधिनियम का उद्देश्य राज्यभर में किरायेदारों और अन्य निवासियों की जानकारी जुटाकर सुरक्षा पुख्ता करना है.
कानून के अनुसार, पुलिस अधिकारी (हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के अधिकारी) को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी समय मकान मालिक के रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं.
जुर्माने का प्रावधानअधिनियम के तहत, यदि कोई मकान मालिक किरायेदारों की जानकारी तय समय और प्रारूप में संबंधित अधिकारियों को नहीं देता है, तो यह अपराध माना जाएगा. जुर्माने के रूप में ₹10,000 तक का भुगतान करना होगा. अधिनियम में यह भी कहा गया है कि जुर्माना उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के समक्ष जमा करना होगा.
मकान मालिकों को ये काम करवाना जरूरीकानून के मुताबिक, मकान मालिकों को किरायेदारों को जगह देने से पहले उनकी पहचान की पूरी जांच करनी होगी. इसके लिए वे किरायेदार से वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट या अन्य फोटो पहचान पत्र की जांच करें. सरकार की अधिसूचना में समय-समय पर इन दस्तावेजों की सूची को अपडेट किया जा सकता है. गोवा सरकार का यह कदम राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और किसी भी संभावित अपराध या खतरों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है.
क्या कहते हैं आंकड़े?अब तक राज्य में लगभग 2 लाख लोगों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा चुका है. इस प्रक्रिया से राज्य में अवैध गतिविधियों और अनियमितताओं पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी.
इस कानून के लागू होने के बाद, गोवा में मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच समझौतों को लेकर अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी.
Tags: Business newsFIRST PUBLISHED : November 29, 2024, 09:50 IST
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