UPS: 10 दिन बाद से यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू, कितनी मिलेगी पेंशन?

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Last Updated:March 21, 2025, 11:35 ISTPFRDA ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने की अधिसूचना जारी की. UPS के नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे. UPS से 23 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा.यूपीएस से 23 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा. हाइलाइट्सयूपीएस के नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे.यूपीएस से 23 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा.यूपीएस में सरकार का योगदान 18.5% होगा.नई दिल्‍ली. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने गुरुवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया. केंद्र ने 24 जनवरी ने इसकी अधिसूचना जारी की थी. यूपीएस के नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे. नई पेंशन स्‍कीम को वे कर्मचारी चुन सकेंगे, जो 1 अप्रैल 2025 को सेवा में होंगे. इसके बाद नौकरी ज्‍वाइन करने वाले नए कर्मचारी भी यूपीएस का लाभ ले सकेंगे. इस स्कीम के तहत 25 साल की सेवा पूरी कर चुके केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट से ठीक पहले के 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी. इस योजना का लाभ उन मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्‍होंने नेशनल पेंशन स्कीम को चुना है.

खास बात यह है कि जो कर्मचारी यूपीएस को एक बार चुन लेगा, वह वापस एनपीएस में नहीं जा पाएगा. एक अनुमान के अनुसार, यूपीएस से 23 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा. इस योजना में सरकार का कॉन्ट्रिब्यूशन बेसिक पे और महंगाई भत्ते (DA) की कुल राशि का 18.5 फीसदी हो जाएगा, जो पहले 14 फीसदी था. वहीं, कर्मचारी अपनी पेंशन के लिए 10 फीसदी का कॉन्ट्रिब्यूशन जारी रखेंगे.

कौन है यूपीएस का हकदारतीन तरह के केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस के हकदार हैं-

मौजूदा कर्मचारी – जो 1 अप्रैल 2025 तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आते हैं.

नए भर्ती कर्मचारी – जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार में शामिल होंगे.

सेवानिवृत कर्मचारी – जो पहले NPS के तहत कवर थे और 31 मार्च 2025 तक या तो रिटायर्ड हो चुके हैं, स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले चुके हैं, या फंडामेंटल रूल 56(j) के तहत सेवानिवृत्‍त हो चुके हैं.

कर्मचारी का जीवनसाथी- अगर एनपीएस सब्सक्राइबर का यूपीएस चुनने से पहले निधन हो जाता है, तो उसकी कानूनी पत्नी (विवाहित जीवनसाथी) UPS योजना में शामिल हो सकती है.

कैसे चुनें UPSयूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) में पंजीकरण 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगा. योग्य कर्मचारी Protean CRA पोर्टल ( के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, वे अपने फॉर्म को भौतिक रूप से भी जमा कर सकते हैं.

कितनी मिलेगी पेंशनयूपीएस में पेंशन कितनी मिलेगी, यह एक कर्मचारी की सेवा के वर्षों पर निर्भर करेगा. जैसे 25 या अधिक वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में देय होगा. यानी अगर किसी कर्मचारी के अंतिम 12 महीनों का औसत मासिक वेतन 60 हजार रुपये बनता है तो उसे 30 हजार रुपये पेंशन मिलगी. 25 वर्षों से कम सेवा वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा के आधार पर पेंशन मिलेगी.

न्यूनतम पेंशनयूपीएस योजना के तहत, यदि किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की है, तो उसे रिटायरमेंट पर हर महीने न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी. मतलब यूपीएस चुनने वाले कर्मचारी को दस हजार रुपये पेंशन तो हर हाल में मिलेगी अगर उसने सरकारी सेवा में 10 साल बिताए हैं.

पारिवारिक पेंशनयदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को उसकी पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा. यह प्रावधान परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए है.

एकमुश्‍त भुगतानयूपीएस में रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा, कर्मचारियों को उनके सेवा वर्षों के आधार पर एकमुश्‍त राशि भी मिलेगी. यह राशि हर छह महीने की सेवा पूरी करने पर मासिक वेतन का 1/10 हिस्सा होगी.

UPS के तहत डीए और डीआरयूपीएस में सरकार का योगदान 14 फीसदी से बढ़कर 18.5 फीसदी हो जाएगा, जबकि कर्मचारी का योगदान बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता का 10 फीसदी ही रहेगा. महंगाई राहत (DR) की गणना उसी तरह की जाएगी जैसे वर्तमान कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) की जाती है. रिटायरमेंट के बाद हर 6 महीने की सेवा के लिए मासिक वेतन (बेसिक वेतन + महंगाई भत्ता) का 10 फीसदी एकमुश्त भुगतान के रूप में दिया जाएगा. यह एकमुश्त भुगतान गारंटीड भुगतान राशि को प्रभावित नहीं करेगा.

एनपीएस बेहतर या यूपीएसयूपीएस कई मायनों में एनपीएस से बेहतर है. एक खास बात यह है कि इसमें कर्मचारियों को अपने फंड में जमा 100% राशि निवेश करने का विकल्प मिलेगा. एनपीएस में कर्मचारी सरकार की ओर से सुझाए गए 12 सर्विस प्रोवाइडर के जरिये 50% राशि तक ही निवेश कर सकते हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि पेंशन के विकल्प के तौर पर यूपीएस एनपीएस से बेहतर है. यूपीएस में पेंशन की राशि बढ़ सकती है. जबकि एनपीएस में यह अनिश्चित होती है। हालांकि, यह पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) जितनी अच्छी नहीं है.
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :March 21, 2025, 11:35 ISThomebusinessUPS: 10 दिन बाद से यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू, कितनी मिलेगी पेंशन?

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