Last Updated:February 03, 2025, 11:00 ISTTax Change Budget 2025- वे सभी यूलिप्स जो आयकर अधिनियम की धारा 10(10D) के तहत टैक्स छूट के पात्र नहीं हैं, उन्हें पूंजीगत संपत्ति माना जाएगा.पहले ULIP की मैच्युरिटी पर मिलने वाली रकम पर टैक्स को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं था. हाइलाइट्स2.5 लाख से अधिक प्रीमियम वाली यूलिप पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा.2.5 लाख से कम प्रीमियम वाली यूलिप टैक्स फ्री रहेंगी.12 महीने से कम समय के लिए रखे गए ULIPs पर 20% STCG टैक्स लगेगा.नई दिल्ली. बजट में यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी (ULIP) पर टैक्सेशन को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. अब 2.5 लाख रुपये से अधिक प्रीमियम वाली सभी यूलिप को पूंजीगत संपत्ति (कैपिटल एसेट) माना जाएगा और उन पर कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा. वर्तमान में कुछ यूलिप्स से मिलने वाले लाभ पर निवेशकों के टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाता है. मौजूदा प्रावधानों के अनुसार अगर किसी पॉलिसी का सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से अधिक है तो उसे पूंजीगत संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. हालांकि यह नियम उन पॉलिसियों पर लागू नहीं होता जिनका प्रीमियम बीमित राशि के 10 फीसदी से अधिक नहीं है.
अब समानता लाने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वे सभी यूलिप्स जो आयकर अधिनियम की धारा 10(10D) के तहत टैक्स छूट के पात्र नहीं हैं, उन्हें पूंजीगत संपत्ति माना जाएगा. इसका मतलब यह है कि इन पॉलिसियों से होने वाले मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. ₹2.5 लाख से कम प्रीमियम वाली यूलिप को धारा 10(10D) के तहत टैक्स से छूट मिलती रहेगी. लेकिन, ₹2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम वाली यूलिप को कैपिटल गेन मानते हुए इस पर धारा 112A के तहत कैपिटल गेन टैक्स लगेगा.
लंबे समय से था असमंजस पहले ULIP की मैच्युरिटी पर मिलने वाली रकम पर टैक्स को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं था. अब बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूलिप के टैक्सेशन को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति को खत्म कर दिया है यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि जिन यूलिप को धारा 10(10D) के तहत टैक्स छूट नहीं मिलती, वे कैपिटल एसेट मानी जाएंगी और उन्हें इक्विटी-ओरिएंटेड फंड की कैटेगरी में रखा जाएगा.
क्यों बदला नियम? ULIP में प्रीमियम का बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश होता है. पहले इसे सामान्य बीमा पॉलिसी की तरह ही टैक्स छूट मिलती थी, अब इसे इक्विटी-ओरिएंटेड फंड की तरह टैक्स के दायरे में लाया गया है. जानकारों का कहना है कि यूलिप को पारंपरिक बीमा पॉलिसियों के बिल्कुल समान नहीं माना जा सकता.
कितना देना होगा कैपिटल गेन टैक्स बजट में साफ कर दिया गया है कि 2.5 लाख रुपये से ज्यादा प्रीमियम वाली यूलिप पॉलिसियों के रिडेम्प्शन (निकासी) से होने वाले मुनाफे को कैपिटल गेन माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा. 12 महीने से कम समय के लिए रखे गए ULIPs पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स 20% लगेगा. जबकि, लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) यानी 12 महीने से ज्यादा समय के लिए रखे गए ULIPs पर 12.5% टैक्स लगेगा.
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :February 03, 2025, 11:00 ISThomebusinessयूलिप से हुए मुनाफे पर लगेगा टैक्स,ये वाली पॉलिसियां अब भी रहेंगी टैक्स फ्री
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