एक बार बिका सामान वापस नहीं होगा! ऐसा लिखने वाले टरका नहीं पाएंगे खरीदारों को

Must Read

हाइलाइट्सउपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार दुकानदार सामान वापस लेने को बाध्‍य है. अगर कोई दुकानदार इस नियम का उल्‍लंघन करता है तो उसे जुर्माना और सजा हो सकती है. बिल पर या दुकान पर ‘बिका हुआ माल वापस नहीं होगा’ लिखकर दुकानदार बच नहीं सकते. नई दिल्‍ली. कई दुकानदार, ‘बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा’ लिखकर अपनी दुकान पर टांगे रखते हैं. लोग जब भी ऐसी दुकानों से शॉपिंग करते हैं तो यही सोचते हैं कि सामान अभी अच्‍छे से चेक कर ले तो ठीक रहेगा, क्योंकि बाद में ये वापस नहीं होगा, क्‍योंकि दुकानदार ने ये पहले ही स्‍पष्‍ट कर रखा है. अब अगर हम आपको बताएं कि दुकान पर ऐसा लिखना ही गलत है तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? आपको यकीन करना ही होगा. उपभोक्‍ता संरक्षण कानून के अनुसार, दुकानदार बेचे गए सामान को वापस लेने से इंकार नहीं कर सकता. गुजरात सरकार ने तो अब इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है. सर्कुलर में कहा गया है कि ग्राहक को किसी भी चीज को उसी रूप में वापस करने का अधिकार है जिस रूप में उसे किसी दुकान या मॉल से खरीदा गया था. दुकानदार इसे वापस लेने से इनकार नहीं कर सकता है.

देश में कई उपभोक्‍ता अदालतों ने भी समय-समय पर इस संबंध में महत्‍वपूर्ण फैसले दिए हैं. उपभोक्‍ता कानून के मुताबिक, बेची गए माल को अगर दुकानदार वापस लेने से इंकार करता है और दोषी पाया जाता है तो उसे जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ सकती है. डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भी 1999 में सामान की बिक्री पर दी जाने वाली रसीद पर बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, छापने पर रोक लगा चुका है.

सामान उसी रूप में वापस करने का अधिकार कोई भी स्टोर या फिर दुकान वाला खराब सामान या प्रोडक्ट को वापस लेने से इनकार नहीं कर सकता है. आपको खराब सामान को वापस कराने का अधिकार है. इसी तरह अगर कोई सामान उपभोक्‍ता की जरूरत से मेल नहीं खाता है तो उसे भी जस का तस वापस करने का अधिकार उपभोक्‍ता के पास है. अगर कोई दुकानदार रिटर्न या फिर रिप्लेस करने से इनकार करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं.

ऐसे दुकानदार की शिकायत आप कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कहा गया है कि अगर कोई सामान खराब है तो 15 दिन के अंदर इसे वापस किया जा सकता है. ग्राहक को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो खराब सामान के बदले पैसा रिफंड मांग सकता है या फिर रिप्लेस के लिए बोल सकता है.

कहां करें शिकायतयदि दुकानदार सामान वापस नहीं लेता है, तो उपभोक्ता जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग, या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा, उपभोक्ता मामले मंत्रालय की वेबसाइट या उपभोक्ता हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें. उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
Tags: Consumer Court, Consumer Protection LawFIRST PUBLISHED : November 11, 2024, 14:17 IST

stock market, share market, market update, trading news, trade news, nifty update,bank nifty, oxbig news, oxbig news network, hindi news, hindi news, business news, oxbig hindi news

English News

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest Article

- Advertisement -