Last Updated:March 21, 2025, 23:18 ISTसेबी ने 10 कंपनियों पर 50 लाख का जुर्माना लगाया, जो बीएसई के इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस में गैर-प्रामाणिक ट्रेडिंग में शामिल थीं. सेबी ने कॉरपोरेट स्ट्रैटेजिक एलायंज का मर्चेंट बैंकर लाइसेंस भी रद्द किया. यह कार्रवा…और पढ़ेंसेबी ने कहा है कि इस तरह के ट्रेडिंग पैटर्न का कोई ठोस वित्तीय तर्क नहीं है. हाइलाइट्ससेबी ने 10 कंपनियों पर 50 लाख का जुर्माना लगाया.गैर-प्रामाणिक ट्रेडिंग में शामिल होने पर जुर्माना.कॉरपोरेट स्ट्रैटेजिक एलायंज का लाइसेंस रद्द.नई दिल्ली. भारतीय पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने शुक्रवार को 10 संस्थाओं पर कुल 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना बीएसई (BSE) के इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस सेगमेंट में गैर-प्रामाणिक ट्रेडिंग (non-genuine trades) में शामिल होने के कारण लगाया गया है. सेबी ने प्रत्येक इकाई पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिनमें सचिन जैन एचयूएफ, मोतीलाल बैद, अजय नोपानी, दिवाकर झा, बागदेवी सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड, रीता आर ठक्कर, काला सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेघा निभवानी, सीताराम जयंती और अमित शॉ शामिल हैं.
सेबी ने अपनी जांच में पाया कि इन संस्थाओं ने बीएसई के इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस सेगमेंट में बड़े पैमाने पर ट्रेड्स को उलटने (reversal trades) का काम किया, जिससे कृत्रिम वॉल्यूम (artificial volume) का निर्माण हुआ. यह गतिविधि अप्रैल 2014 से सितंबर 2015 के बीच हुई थी. नियामक के मुताबिक, रिवर्सल ट्रेड्स वे सौदे होते हैं, जहां कोई इकाई अपने खरीदे या बेचे गए स्टॉक को बाद में उसी काउंटर पार्टी के साथ उलट देती है. सेबी का कहना है कि इस तरह के ट्रेडिंग पैटर्न का कोई ठोस वित्तीय तर्क नहीं होता और यह ट्रेडिंग गतिविधियों को भ्रामक रूप देने के लिए किया जाता है. इससे बाजार में नकली वॉल्यूम का निर्माण होता है, जो निवेशकों को गुमराह कर सकता है.
एक अन्य कार्रवाई में मर्चेंट बैंकर का लाइसेंस रद्दइसके अलावा, सेबी ने शुक्रवार को एक अलग आदेश में कॉरपोरेट स्ट्रैटेजिक एलायंज प्राइवेट लिमिटेड (Corporate Strategic Allianz Pvt Ltd) का मर्चेंट बैंकर लाइसेंस रद्द कर दिया. नियामक ने अप्रैल 2022 से सितंबर 2023 के बीच कंपनी की गतिविधियों की जांच की थी, जिसमें मर्चेंट बैंकर नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई. सेबी ने कहा कि कंपनी ने नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके चलते उसके पंजीकरण को रद्द करने का फैसला लिया गया.
कड़े नियमों का संकेतइन फैसलों से यह साफ है कि सेबी बाजार में अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपनाए हुए है. नियामक ने बार-बार चेतावनी दी है कि गैर-प्रामाणिक ट्रेडिंग गतिविधियों और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
निवेशकों को क्या सीखने की जरूरत?निवेशकों को ऐसे ट्रेडिंग पैटर्न से सतर्क रहना चाहिए, जो कृत्रिम रूप से वॉल्यूम बढ़ाते हैं. साथ ही, किसी भी कंपनी या मर्चेंट बैंकर से जुड़ने से पहले उसकी नियामकीय स्थिति की जांच करना जरूरी है, ताकि जोखिम से बचा जा सके.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :March 21, 2025, 23:18 ISThomebusinessसेबी ने 10 कंपनियों पर लगाया बड़ा जुर्माना, रिवर्सल ट्रेड से जुड़ा है मामला
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