Last Updated:April 18, 2025, 08:35 ISTआरबीआई ने अपने मास्टर सर्कुलर में कहा कि बैंक, केंद्रीय बैंक को सूचना दिये बिना अपनी विदेशी शाखाओं या प्रतिनिधियों के नाम पर रुपया खाते (ब्याज रहित) खोल/बंद कर सकते हैं.हाइलाइट्सआरबीआई ने विदेशी शाखाओं के खाते खोलने की अनुमति दी.पाकिस्तानी बैंकों के खाते खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी जरूरी.खातों में लेन-देन पर कड़ी निगरानी रखने को कहा.मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि बैंक, केंद्रीय बैंक को सूचना दिये बिना अपनी विदेशी शाखाओं या प्रतिनिधियों के नाम पर रुपया खाते (ब्याज रहित) खोल/बंद कर सकते हैं. हालांकि, आरबीआई ने डिपॉजिट और अकाउंट पर जारी ‘मास्टर’ निर्देश में कहा कि पाकिस्तान के बाहर संचालित पाकिस्तानी बैंकों की शाखाओं के नाम पर रुपया खाते खोलने के लिए रिजर्व बैंक की विशेष मंजूरी की आवश्यकता होगी. इसमें कहा गया है कि एक प्रवासी बैंक के खाते में जमा करना प्रवासियों को भुगतान की एक स्वीकृत तरीका है और इसलिए, यह फॉरेन करेंसी में ट्रांसफर पर लागू नियमों के अधीन है.
आरबीआई ने कहा कि एक प्रवासी बैंक के खाते से निकासी वास्तव में विदेशी मुद्रा का प्रेषण है. प्रवासी बैंकों के खातों के वित्तपोषण पर, आरबीआई ने कहा कि बैंक भारत में अपनी वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने खातों में राशि रखने को लेकर अपने विदेशी प्रतिनिधियों/शाखाओं से चालू बाजार दरों पर स्वतंत्र रूप से विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं.
हालांकि, खातों में लेन-देन पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी बैंक भारतीय रुपये पर सट्टा लगाने वाला नजरिया न अपनाएं. ऐसे किसी भी मामले की सूचना रिजर्व बैंक को दी जानी चाहिए.
(भाषा से इनपुट के साथ)
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :April 18, 2025, 08:35 ISThomebusinessआरबीआई का बैंक खाते और जमा रकम पर खास निर्देश, जानिए पूरा मामला
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