80C, 80D, 24B…आईटीआर भरने से पहले जरूर जान लें इन सेक्‍शन के बारे में

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Last Updated:May 03, 2025, 11:30 ISTआयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म नोटिफाई किए हैं. धारा 80C, 24B, 10(13A) और 80D के तहत टैक्स कटौती के प्रावधान हैं. इनके बारे में हर आयकरदाता को जानना चाहिए. आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले छूट और कटौतियों की जानकारी जरूर ले लें. हाइलाइट्सआयकर विभाग ने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म नोटिफाई किए हैं.सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स कटौती मिलती है.सेक्शन 24B के तहत होम लोन ब्याज पर ₹2 लाख तक की छूट मिलती है.नई दिल्ली. वित्‍त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है. आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म को नोटिफाई भी कर दिया है. ये फॉर्म उन व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए हैं जिनकी वार्षिक आय ₹50 लाख तक है. टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करते समय आयकर अधिनियम, 1961 की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं की जानकारी होना जरूरी है. इनको समझने से टैक्‍स की गणना करने, डिडक्शन को समझने और टैक्स रिजीम चुनने में मदद मिलती हैं.

आयकर अधिनियम की धारा 80सी के बारे में हर आयकरदाता को जानना चाहिए. जो आयकरदाता पुरानी टैक्स प्रणाली को चुनते हैं, वे सेक्शन 80C के अंतर्गत अधिकतम ₹1.5 लाख तक की टैक्स कटौती का लाभ ले सकते हैं. इसके तहत पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS), टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट और जीवन बीमा प्रीमियम जैसे निवेश शामिल हैं. हालांकि, नई टैक्स व्यवस्था में सेक्शन 80C के तहत कोई कटौती नहीं मिलती. हालांकि, सेक्शन 80CCD(2) के तहत करदाता के नियोक्ता द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में किए गए योगदान पर 10% तक की कटौती का लाभ ले सकते हैं.

सेक्शन 24Bअगर आपने घर के लिए लोन लिया है, तो उसके ब्याज पर आप 2 लाख तक की टैक्‍स छूट ले सकते हैं. यह छूट आयकर अधिनियम की धारा 24बी के तहत मिलती है. यह छूट दोनों टैक्स रेजीम में मिलती है. इसलिए इस धारा के बारे में आपको जानना जरूरी है.

सेक्शन 10(13A)जो आयकरदाता किराए के मकान में रहते हैं और सालाना ₹1 लाख से अधिक का किराया दे रहे हैं, वे हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर छूट का लाभ सेक्शन 10(13A) के तहत ले सकते हैं. यह छूट पात्र व्यक्तियों के लिए खास फायदेमंद है.

सेक्शन 80Dसेक्शन 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट का प्रावधान है. 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए यह सीमा ₹25,000 है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000 तक की छूट मिलती है. परिवार और माता-पिता के प्रीमियम को मिलाकर अधिकतम ₹1 लाख तक की छूट का दावा किया जा सकता है.
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