GSTR-3B फॉर्म पर बड़ा अपडेट, जीएसटी फाइल करने वाले व्यापारी ध्यान दें

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Last Updated:April 12, 2025, 08:31 ISTGSTR-3B Form: फॉर्म जीएसटीआर-3बी में कंपोजिशन योजना के अंतर्गत आने वाले करदाता को की गई अंतर-राज्यीय आपूर्तियां दिखाने वाली तालिका में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी. फॉर्म अब केवल जीएसटी प्रणाली द्वारा सृजित स्…और पढ़ेंफाइल फोटोहाइलाइट्सअप्रैल 2025 से GSTR-3B में बदलाव की अनुमति नहीं होगी.GSTR-3B फॉर्म में स्वचालित रूप से मूल्य भरे जाएंगे .जीएसटीएन ने यह अहम जानकारी दी.नई दिल्ली. जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने कहा कि अप्रैल, 2025 से जीएसटी करदाताओं को मासिक कर भुगतान फॉर्म जीएसटीआर-3बी में अपंजीकृत व्यक्तियों और छोटे करदाताओं (कंपोजिशन योजना के अंतर्गत आने वाले करदाता) को की गई अंतर-राज्यीय आपूर्तियां दिखाने वाली तालिका में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी. माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए तकनीकी रीढ़ की भूमिका निभाने वाले जीएसटीएन ने एक परामर्श में कहा कि अप्रैल, 2025 की कर अवधि से जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.2 में अपने-आप दर्ज अंतर-राज्यीय आपूर्तियां संपादित नहीं की जा सकेंगी.

फॉर्म जीएसटीआर-3बी को अब केवल जीएसटी प्रणाली द्वारा सृजित स्वचालित रूप से भरे गए मूल्यों के साथ ही दाखिल किया जाएगा.

संशोधन के बाद सुधार संभव

तालिका 3.2 में मूल्य जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-1ए और आईएफएफ में घोषित संगत अंतर-राज्य आपूर्तियों से अपने-आप भर जाएंगे. जीएसटीएन ने स्पष्ट किया कि करदाता जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.2 में अपने-आप भरे गए मूल्यों को फॉर्म जीएसटीआर-1ए या बाद की कर अवधियों के लिए दाखिल किए गए फॉर्म जीएसटीआर-1/आईएफएफ के माध्यम से संशोधन करके सुधार सकते हैं.

क्या है GSTR 3B फॉर्म

दरअसल, GSTR-3B फॉर्म एक मंथली सेल्फ-डिक्लेरेटरी (स्व-घोषणा) रिटर्न फॉर्म है जिसे जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स को भरना होता है. यह एक रेगुलर रिटर्न बन चुका है. आमतौर पर हर महीने की 20 तारीख तक यह फॉर्म दाखिल करना होता है.

सभी नियमित टैक्सपेयर्स को GSTR-3B भरना जरूरी होता है. कम्पोजिशन स्कीम वाले इसे नहीं भरते, उनके लिए GSTR-4 होता है.

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के रजत मोहन ने कहा कि यह स्वचालन जीएसटीआर-3बी को जीएसटीआर-1 के साथ तालमेल बिठाने और मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करने के सरकार के उद्देश्य को दर्शाता है.
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :April 12, 2025, 08:23 ISThomebusinessGSTR-3B फॉर्म पर बड़ा अपडेट, जीएसटी फाइल करने वाले व्यापारी ध्यान दें

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