दिल्‍ली-यूपी वाले सावधान! अब नोएडा एक्‍सप्रेसवे पर गाड़ी खराब हुई तो 20 हजार तक जुर्माना

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Last Updated:February 11, 2025, 08:48 ISTNoida Traffic Rule : नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने नया नियम लागू कर दिया है. अब अगर नोएडा एक्‍सप्रेसवे किसी की गाड़ी खराब हुई तो उस पर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.नोएडा एक्‍सप्रेसवे पर ट्रैफिक पुलिस ने नया नियम लागू किया है. हाइलाइट्सनोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ी खराब होने पर 20 हजार जुर्माना.नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने ‘ब्रेकडाउन चालान’ क्षेत्र घोषित किया.फिलहाल केवल व्यावसायिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित.नई दिल्‍ली. नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एक्‍सप्रेसवे पर जाम से निपटने के लिए नया चालान घोषित किया है. पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे को ‘ब्रेकडाउन चालान’ क्षेत्र घोषित किया है. इसका मतलब है कि अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है और ट्रैफिक में रुकावट पैदा करती है, तो पुलिस चालान जारी कर सकती है और गाड़ी को जब्त भी कर सकती है. इस कदम की जरूरत इसलिए महसूस हुई, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों के खराब होने की घटनाएं आम हैं और इससे ट्रैफिक जाम हो जाता है. हर दिन लगभग 5 लाख लोग इस एक्सप्रेसवे का उपयोग करते हैं, जो नोएडा-ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के साथ-साथ यमुना एक्सप्रेसवे को भी जोड़ता है.

पुलिस ने बताया कि ये जुर्माने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत जारी किए जाएंगे, जो ट्रैफिक के मुक्त प्रवाह में रुकावट पैदा करने पर दंड का प्रावधान करता है. जुर्माने के तहत 5,000 से 20,000 रुपये तक वसूले जा सकते हैं. डीसीपी (ट्रैफिक) लखन सिंह यादव ने कहा कि भारी मात्रा में वाहनों के कारण एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक धीमा हो जाता है. खासकर पीक ऑवर्स में और गाड़ियों के खराब होने से स्थिति और बिगड़ जाती है. इस समस्या से निपटने के लिए एक्सप्रेसवे को ‘ब्रेकडाउन चालान’ क्षेत्र घोषित किया गया है.

जब्‍त भी हो जाएगी गाड़ीडीसीपी ने बताया कि अगर कोई गाड़ी नोएडा एक्सप्रेसवे पर खराब हो जाती है तो ट्रैफिक पुलिस गाड़ी को टो करने के साथ उसका चालान भी जारी करेगी. अगर गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट या अन्य परमिट नहीं हैं, तो उसे जब्त भी कर सकती है. आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस एक मालिक या ड्राइवर से ये दस्तावेज मांगती है जब गाड़ी को टो किया जाता है. अगर सभी दस्तावेज पूरे नहीं हैं, तो चालान जारी किए जाएंगे. ट्रैफिक विभाग के पास एक्सप्रेसवे से वाहनों को टो करने के लिए एक हाइड्रोलिक क्रेन और दो छोटे क्रेन हैं.

निजी कार चालक को चिंता करने की जरूरत नहींडीसीपी ने कहा, निजी कार चालकों को अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है. फिलहाल हम केवल व्यावसायिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. फरवरी से ही इसे लागू किया जा चुका है और पहले 10 दिनों में लगभग 50 वाहनों का चालान या उसे जब्त किया जा चुका है. वैसे कई वाहन चालकों ने इस बात का विरोध भी किया कि उन्‍होंने गाड़ी जानबूझकर खराब नहीं की, फिर क्‍यों चालान काट रहे.

क्‍या गाड़ी खराब होना अपराध हैट्रैफिक पुलिस से कई लोगों ने पूछा, क्‍या उनकी गाड़ी खराब होना अपराध है तो उनका जवाब था कि एक्सप्रेसवे पर गाड़ी खराब होना अपने आप में कोई ट्रैफिक उल्लंघन नहीं है, लेकिन ट्रैफिक में रुकावट पैदा करना है. अगर गाड़ी के पास वैध फिटनेस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) सर्टिफिकेट नहीं है या वह ओवरलोडेड है, तो इन कारणों से भी जुर्माना लगाया जा सकता है. वाहनों को सर्विसिंग जरूरतों का पालन करना और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन करना भी आवश्यक है.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :February 11, 2025, 08:48 ISThomebusinessदिल्‍ली-यूपी वाले सावधान! नोएडा एक्‍सप्रेसवे पर गाड़ी खराब तो 20000 जुर्माना

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