नई दिल्ली. देश के टैक्स सिस्टम में पिछले कई दशकों बाद बड़ा बदलाव होने जा रहा है. आयकर विधेयक, 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाने वाला था, मगर हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो सका. नया इनकम टैक्स बिल, 1961 से चले आ रहे पुराने आयकर कानून को पूरी तरह बदल देगा. इसका असर हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो टैक्स देता है- चाहे वो नौकरीपेशा हो, छोटा व्यापारी हो या फ्रीलांसर.
क्या है इस नए कानून की खासियत?सरकार का दावा है कि नया कानून छोटा, सरल और सीधा है. पुराने कानून में जहां 819 धाराएं और 47 अध्याय थे, वहीं नए ड्राफ्ट में ये घटकर 536 धाराएं और 23 अध्याय रह गए हैं. यही नहीं, कानून की शब्दावली को भी आधा कर दिया गया है. अब इसे पढ़ना और समझना आसान होगा. सरल भाषा के साथ 57 तालिकाएं जोड़ी गई हैं जो पहले सिर्फ 18 थीं. इसका मकसद है- कम उलझन, कम केस, और ज्यादा स्पष्टता.
‘आकलन वर्ष’ नहीं, अब ‘कर वर्ष’
अब तक हम जो आम समझ रखते थे कि इस साल की कमाई पर अगले साल टैक्स भरना है, वो बदल जाएगा. नया कानून कहता है कि जिस साल आप कमाई करेंगे, उसी साल उसी इनकम पर टैक्स देना होगा. यानी ‘आकलन वर्ष’ और ‘पिछला वर्ष’ जैसी टर्मिनोलॉजी हटाकर सिर्फ एक सीधा टर्म ‘कर वर्ष’ लाया जा रहा है.
क्यों जरूरी है यह बदलाव?पुराने कानून में 1,200 से ज़्यादा प्रावधान और 900 स्पष्टीकरण थे, जिससे हर टैक्सपेयर उलझ जाता था. इससे जुड़ी कई कानूनी लड़ाइयां भी चलती रहीं. सरकार चाहती है कि ये नया कानून इस उलझन को खत्म करे और आम आदमी के लिए टैक्स चुकाना आसान हो.
किसे होगा सीधा फायदा?
नौकरीपेशा लोग: टैक्स कैलकुलेशन और फाइलिंग अब आसान होगी.
व्यापारी और स्टार्टअप्स: TDS और TCS जैसे नियम ज्यादा स्पष्ट होंगे.
NGO और चैरिटेबल ट्रस्ट: इनके लिए भी साफ-सुथरे दिशा-निर्देश तय किए गए हैं.
अब क्या होगा आगे?21 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा. इस बीच, संसद में विधेयक पर चर्चा होगी और सुझाव जोड़े जा सकते हैं. अगर यह कानून बनता है, तो ये भारत की टैक्स व्यवस्था में सबसे बड़ा सुधार माना जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यह नया कानून ईमानदार करदाताओं के लिए राहत लाएगा और देश में टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाएगा.
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