इन बीमा पॉलिसियों का सालाना 10% से ज्‍यादा नहीं बढ़ेगा प्रीमियम

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Last Updated:January 31, 2025, 08:13 ISTIRDAI ने आदेश दिया कि जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां सीनियर सिटीज़न के प्रीमियम हर साल 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकतीं. 10% से अधिक बढ़ाने या प्लान बंद करने के लिए IRDAI से अनुमति लेनी होगी.हाल ही में कई सुधार किए हैं, जिससे बीमा धारकों को अधिक अधिकार मिलें.नई दिल्‍ली. बीमा नियामक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को तुरंत प्रभाव से दिया है. इस आदेश के तहत कंपनियां सीनियर सिटीज़न (वरिष्ठ नागरिकों) के हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगी. वहीं, अगर 10% से ज़्यादा बढ़ाना है या कोई प्लान बंद करना है तो पहले IRDAI से पूछना पड़ेगा. इस आदेश का मकसद सीनियर सिटीजन को हेल्थ इंश्योरेंस लेने में ज्यादा परेशानी न हो और कंपनियां मनमाने तरीके से प्रीमियम न बढ़ा सकें.

बीमा क्षेत्र के नियामक ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उसके संज्ञान में आया है कि कुछ स्वास्थ्य बीमा उत्पादों में वरिष्ठ नागरिकों (60 साल और अधिक) के बीमा प्रीमियम दरों में काफी बड़ी वृद्धि की गई है. बीमा प्रीमियम मुख्य रूप से संभावित क्लेम के खर्च और बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी बेचने और उसे संभालने में लगने वाले खर्च पर आधारित होता है. दावों का खर्च काफी हद तक अस्पतालों द्वारा इलाज/सर्जरी के लिए ली जाने वाली फीस पर निर्भर करता है.

10% से ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगी इंश्योरेंस कंपनीIRDAI के निर्देशों के मुताबिक कंपनियां सीनियर सिटीजन के हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगी. मान लो की अगर किसी वरिष्‍ठ नागरिक के हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पॉलिसी का सालाना प्रीमियम अभी 5000 रुपये है तो अगले साल कंपनी उसे 5500 रुपये से ज्‍यादा नहीं कर सकती. अगर कंपनियां सीनियर सिटीजन के हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 10% से ज़्यादा बढ़ाना चाहती है तो उसे इरडा को बताना होगा कि वह ऐसा क्‍यों करना चाहती है. इरडा से मंजूरी मिलने के बाद ही वह प्रीमियम बढा पाएगी.

बनानी होगी अलग व्‍यवस्‍थाइरडा ने सभी बीमा कंपनियों को सीनियर सिटीजन के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम और शिकायतों को सुनने और सुलझाने के लिए एक अलग व्यवस्था बनाने को कहा है. इस व्यवस्था की जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर आसानी से मिलनी चाहिए. IRDAI ने कहा, “सीनियर सिटीजन के फायदे के लिए, नियमों के अनुसार सभी बीमा कंपनियों को उनके हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े क्लेम और शिकायतों के लिए एक अलग चैनल बनाना जरूरी है. इसकी जानकारी बीमा कंपनी की वेबसाइट पर दी जानी चाहिए.”

बीमा धारकों के हित में उठाए गए कदमIRDAI ने हाल ही में कई सुधार किए हैं, जिससे बीमा धारकों को अधिक अधिकार मिलें और स्वास्थ्य बीमा सभी के लिए आसान और सुलभ बने. इसके साथ ही, बीमा कंपनियों के लिए नए और बेहतर उत्पाद लाने का रास्ता भी खुला है.

(भाषा इनपुट के साथ)
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :January 31, 2025, 08:13 ISThomebusinessइन बीमा पॉलिसियों का सालाना 10% से ज्‍यादा नहीं बढ़ेगा प्रीमियम

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