साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस, बीमा कंपनी ने अटपटी शर्त लगा रोका क्‍लेम

Must Read

Last Updated:April 11, 2025, 18:38 ISTनागपुर में ओरिएंटल इंश्योरेंस ने साइकिल सवार की मौत पर ड्राइविंग लाइसेंस न होने से बीमा क्‍लेम देने से मना किया. आयोग ने इसे अनुचित मानते हुए मृतक की पत्नी को तीन लाख रुपये देने का आदेश दिया है.बीमा कंपनी ने क्‍लेम के लिए साइकिल सवार का लाइसेंस मांग लिया. नई दिल्‍ली. बीमा कंपनियां तरह-तरह की शर्तें लगा बीमा क्‍लेम देने में आनाकानी करने के लिए मशहूर है. लेकिन, महाराष्‍ट्र के नागपुर में तो ओरिएंटल इंश्‍योरेंस कंपनी ने सारी हदें ही पार कर दी. एक साइकिल सवार की मौत होने पर कंपनी ने परिजनों को क्‍लेम देने से इसलिए मना कर दिया क्‍योंकि मृतक का ड्राइविंग लाइसेंस जमा नहीं कराया गया था. अब उपभोक्ता आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को उस व्यक्ति के परिजन को क्‍लेम देने का निर्देश दिया है, जिसकी मौत साइकिल चलाने के दौरान एक मोटरसाइकिल से टक्कर लगने के कारण हो गई थी. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 25 मार्च को पारित अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनी द्वारा की गई ऐसी मांग ‘‘अनुचित’’ और ‘‘गैरकानूनी’’ थी.

आयोग ने बीमा कंपनी को मृतक की पत्नी को तीन लाख रुपये अदा करने और दावे से जुड़े दस्तावेज प्राप्त करने की तारीख 30 जनवरी 2014 से नौ प्रतिशत ब्याज देने का निर्देश दिया. नागपुर निवासी विजय ढोबले एक अक्टूबर 2012 को गंभीर रूप से घायल हो गए थे जब उनकी साइकिल को एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी. बाद में चोटों के चलते उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. ढोबले ने इंश्योरेंस कंपनी से तीन लाख रुपये का बीमा कराया था. ढोबले की मौत के बाद, उसकी पत्नी प्रमिला ने बीमा कंपनी से संपर्क किया. लेकिन दावा खारिज कर दिया गया जिसके चलते उसने आयोग का रुख किया.

वकील ने जताई हैरानीआयोग ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि बीमा कंपनी ने प्रमिला का दावा यह कहते हुए खारिज किया था कि उसने अपने पति का दोपहिया वाहन ड्राइविंग लाइसेंस, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और कुछ अन्य दस्तावेज जमा नहीं किए. सुनवाई के दौरान, महिला के वकील ने हैरानगी जताई कि कंपनी ढोबले का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मांग सकती है जबकि वह दुर्घटना के वक्त साइकिल चला रहा था. वकील ने आयोग को यह भी बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पुलिस के पास थी. आयोग के प्रमुख सचिन शिम्पी और सदस्य बी. बी. चौधरी ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं सौंपने के आधार पर दावा खारिज किया जाना अनुचित और गैरकानूनी है.
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :April 11, 2025, 18:38 ISThomebusinessसाइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस, बीमा कंपनी ने अटपटी शर्त लगा रोका क्‍लेम

stock market, share market, market update, trading news, trade news, nifty update,bank nifty, oxbig news, oxbig news network, hindi news, hindi news, business news, oxbig hindi news

English News

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest Article

- Advertisement -